Mumbai महानगरपालिका की सभी एजेंसियों को आपस में समन्वय स्थापित कर अतिक्रमण को तत्काल हटाने की कार्रवाई में तेजी लानी चाहिए। जनवरी, फरवरी और मार्च के तीन महीनों में अनधिकृत निर्माण पर कार्रवाई की जानी चाहिए। महानगरपालिका के अतिरिक्त नगर आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी ने निर्देश दिए हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में निर्मित हुए अनाधिकृत निर्माणों को ध्वस्त करने के लिए संबंधित जोनल पुलिस उपायुक्त एवं पुलिस थानों से आवश्यक जनशक्ति तत्काल उपलब्ध कराई जाए। अश्विनी जोशी ने 10 जनवरी को यह जानकारी दी। डॉ. जोशी ने यह भी चेतावनी दी कि यदि कोई भी व्यक्ति अनाधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई में देरी करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में समीक्षा
मुंबई महानगर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के लिए की गई कार्रवाई के संबंध में अतिरिक्त मनपा आयुक्त (शहर) डॉ. (श्रीमती) अश्विनी जोशी ने शुक्रवार, 10 जनवरी, 2025 को मुंबई महानगरपालिका मुख्यालय में हुई बैठक की समीक्षा की। उन्होंने उस समय ये निर्देश दिये थे। इस अवसर पर सहायक आयुक्त (अतिक्रमण उन्मूलन) विनायक विस्पुते, सहायक आयुक्त (अतिक्रमण उन्मूलन) मृदुला आण्डे सहित सभी संबंधित सहायक आयुक्त व अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए, अतिरिक्त नगर आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी ने कहा कि नामित अधिकारियों को अनधिकृत निर्माण के खिलाफ प्रभावी निवारक कार्रवाई करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम की योजना बनानी चाहिए। अतिक्रमण को हटाने के लिए आवश्यक संसाधनों की उचित योजना बनाकर कार्रवाई की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जानी चाहिए।
200 प्रतिशत जुर्माना लगाने का प्रावधान
मुंबई मनपा अधिनियम, 1888 की धारा 152 (ए) के अनुसार, अनधिकृत निर्माण पर संपत्ति कर का 200 प्रतिशत जुर्माना लगाने का प्रावधान है। तदनुसार, सुधारात्मक कार्रवाई करते हुए, अनाधिकृत निर्माणों के लिए जुर्माना नोटिस जारी किए जाएं तथा जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाए। अतिरिक्त नगर आयुक्त डॉ. ने यह भी कहा कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले यानी 31 मार्च 2025 तक संपत्ति कर संग्रह में तेजी लाई जानी चाहिए। जोशी द्वारा निर्देशित। अश्विनी जोशी ने यह भी निर्देश दिया है कि अनधिकृत निर्माण से संबंधित अदालती मामलों की समीक्षा करते हुए मुंबई नगर निगम का पक्ष अधिक प्रभावी ढंग से अदालत में प्रस्तुत करने के लिए कानूनी विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाए।
जनवरी से मार्च से होगी कार्रवाई
सहायक आयुक्त (अतिक्रमण उन्मूलन) विनायक विस्पुते ने कहा कि मुंबई में अनधिकृत निर्माणों पर कार्रवाई जनवरी से मार्च तक लगातार की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी नियुक्त अधिकारी व्यक्तिगत रूप से निगरानी करें कि कोई भी अनधिकृत निर्माण न हो और उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें। विस्पुते ने यह भी बताया कि अनधिकृत निर्माण पर दंडात्मक संपत्ति कर की वसूली के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने के निर्देश विभागीय स्तर के अधिकारियों को दिए गए हैं।