Mumbai: सीबीआई ने छत्रपति शिवाजी महाराज एयर पोर्ट से सीमा शुल्क विभाग के अधीक्षक को किया गिरफ्तार, जानिये क्या है मामला

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शिकायतकर्ता से 80 हजार की रिश्वत मांगने एवं स्वीकार करने पर सीमा शुल्क, कूरियर सेल, अंतर्राष्ट्रीय कूरियर टर्मिनल, मुंबई के अधीक्षक को गिरफ्तार किया है।

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सीबीआई ने 80 हजार रुपये की रिश्वत स्वीकार करने से संबंधित एक मामले में सीमा शुल्क विभाग, सहार हवाई अड्डा, मुंबई के अधीक्षक को गिरफ्तार किया

Mumbai: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शिकायतकर्ता से 80 हजार की रिश्वत मांगने एवं स्वीकार करने पर सीमा शुल्क, कूरियर सेल, अंतर्राष्ट्रीय कूरियर टर्मिनल, मुंबई के अधीक्षक को गिरफ्तार किया है।

ये हैं आरोप
-सीबीआई ने कूरियर सेल, इंटरनेशनल कूरियर टर्मिनल, सहार, अंधेरी ईस्ट, मुंबई में कार्यरत आरोपी सीमा शुल्क अधीक्षक के विरुद्ध मामला दर्ज किया है, जिसमें आरोप है कि शिकायतकर्ता ने चीन से कुछ मशीन का पार्ट (Machine Part) आयात किया था। वे पार्ट एक कूरियर फर्म के माध्यम 16 जुलाई को मुंबई इंटरनेशनल कूरियर टर्मिनल पर पहुंचा।

-यह भी आरोप है कि जब शिकायतकर्ता आरोपी से मिला, तो उसने उससे कहा कि उसे, उसके द्वारा आयातित खेप को जारी करने के लिए 2 लाख 80 हजार रु. (लगभग) का एंटी-डंपिंग शुल्क (Anti-Dumping Duty) देना होगा। इसके पश्चात, आरोपी अधीक्षक ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता से 1 लाख 40 हजार अर्थात एंटी-डंपिंग शुल्क का 50 प्रतिशत मूल्य का अनुचित लाभ देने के लिए कहा तथा उसे आश्वासन दिया कि यदि वह उसे उपरोक्त राशि का भुगतान करता है, तो वह 2 लाख 80 हजार रुपए की एंटी-डंपिंग शुल्क के भुगतान के बिना खेप को मंजूरी दे देगा।

-आगे यह भी आरोप है कि शिकायतकर्ता द्वारा अनुचित लाभ के रूप में 1,40,000/- रु. का भुगतान करने में असमर्थता दिखाने पर, आरोपी सीमा शुल्क अधीक्षक ने धनराशि को घटाकर 1.00 लाख रु. कर दिया। परस्पर बातचीत के पश्चात, आरोपी ने अनुचित लाभ की कथित मांग को घटाकर 80,000/- रु. कर दिया।

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सीबीआई ने जाल बिछाकर किया गिरफ्तार
सीबीआई ने जाल बिछाया एवं आरोपी को अपने कार्यालय में शिकायतकर्ता से 80 हजार रु. का अनुचित लाभ स्वीकार करने के दौरान रंगे हाथों पकड़ा। इसके पश्चात, आरोपी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई द्वारा नवी मुंबई के उल्वे स्थित आरोपी के आवासीय परिसरों की तलाशी ली गई। गिरफ्तार आरोपी को आज अर्थात 17 जुलाई को न्यायालय, मुंबई के समक्ष पेश किया गया एवं उसे तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया।

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