Mumbai: बोरीवली में दो हाउसिंग सोसाइटियों में अवैध निर्माण, बीएमसी ने जारी किया तोड़क कार्रवाई का आदेश

बोरीवली (पश्चिम) के प्लॉट सीटीएस नंबर 648 में एक ही लेआउट पर स्थित दो सहकारी हाउसिंग सोसाइटियों, श्री सागर दर्शन को-ऑप. एचएसजी. सोसाइटी लिमिटेड और ओम सागर को-ऑप. एचएसजी. सोसाइटी लिमिटेड को परिसर में अनधिकृत निर्माण का दोषी पाया गया है।

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Mumbai: बोरीवली (पश्चिम) के प्लॉट सीटीएस नंबर 648 में एक ही लेआउट पर स्थित दो सहकारी हाउसिंग सोसाइटियों, श्री सागर दर्शन को-ऑप. एचएसजी. सोसाइटी लिमिटेड और ओम सागर को-ऑप. एचएसजी. सोसाइटी लिमिटेड को परिसर में अनधिकृत निर्माण का दोषी पाया गया है।

ये सोसाइटियां महाराष्ट्र सहकारी सोसाइटी (एमसीएस) अधिनियम, 1960 के तहत पंजीकृत हैं, जिनकी पंजीकरण संख्या OM/WR/HSG/(TC)/2382/1986-87 (दिनांक 15.10.1986) और MUM/WR/HSG/(TC)/12452/2004-05 (दिनांक 23.06.2004) है।

 

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धारा 475 ए के तहत हटाने का आदेश
अवैध निर्माणों के बारे में शिकायत मुंबई महानगरपालिका के आर/सी वार्ड के भवन एवं कारखाना विभाग में दर्ज की गई थी। मामले की जांच करने पर विभाग ने 6 फरवरी, 2025 को संदर्भ संख्या 194233 और 194234 के तहत एक स्पीकिंग ऑर्डर जारी किया, जिसमें निर्दिष्ट अवधि के भीतर अनधिकृत निर्माणों को हटाने का निर्दश दिया गया था। सोसाइटियों को अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के लिए समय सीमा दी गई थी; ऐसा न करने पर, संबंधित विभाग ने चेतावनी दी है कि इमारतों को मुंबई महानगरपालिका (एमएमसी) अधिनियम की धारा 475 ए के तहत ध्वस्त कर दिया जाएगा।

 

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तोड़क कार्रवाई करने पर लगत की वसूली
अधिकारियों ने यह भी कहा है कि आदेश पर अमल नहीं करने की स्थिति में तोड़ने की लागत सोसाइटियों द्वारा वहन किए जाएंगे। यह आदेश मुंबई में अवैध निर्माणों को रोकने के लिए महानगरपालिका अधिकारियों द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रभावित सोसाइटियों के निवासी अब जांच के दायरे में हैं, और दोनों हाउसिंग सोसाइटियों को दंड और आगे की कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए आदेशों का पालन करना चाहिए। इस आदेश से भवन निर्माण कानूनों और विनियमों के सख्त क्रियान्वयन की आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित होने की उम्मीद है, खासकर बोरीवली जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में, जहां अनधिकृत निर्माण बड़ी समस्या बन गई है।

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