भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के मुंबई प्रदेश महासचिव मोहित कंबोज से 2 जून को मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध विभाग ने कथित आर्थिक घोटाला मामले में पूछताछ शुरू की। मोहित कंबोज के साथ उनके वकील रिजवान मर्चंट भी मुंबई के एमआरए पुलिस स्टेशन में मौजूद रहे। मुंबई के सत्र न्यायालय ने 1 जून को मोहित कंबोज को अग्रिम जमानत दी है, इसलिए पुलिस मोहित कंबोज को गिरफ्तार नहीं कर पाएगी।
यह है मामला
जानकारी के अनुसार मोहित कंबोज तथा दो अन्य पर मुंबई पुलिस की अपराध विभाग ने 31 मई को 52.8 करोड़ रुपये के आर्थिक घोटाला करने का मामला दर्ज किया था। इसलिए मोहित कंबोज ने इस मामले में अग्रिम जमानत मिलने के लिए सेशन कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने 1 जून को उनको गिरफ्तार न करने का आदेश मुंबई पुलिस को दिया है। साथ ही मोहित कंबोज को मामले की जांच में शामिल होने का भी निर्देश दिया है। इसी वजह से मोहित कंबोज 2 जून को अपने वकील रिजवान मर्चंट के साथ एमआरए पुलिस स्टेशन में हाजिर हुए।
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कंबोज का आरोप
मोहित कंबोज ने पत्रकारों को बताया कि मुंबई पुलिस ने राज्य सरकार के दबाव की वजह से उन पर झूठा मामला दर्ज किया है। इस मामले में कोई तथ्य नहीं है, इसी वजह से कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दी है। कंबोज ने कहा कि वे पुलिस जांच में पूरा सहयोग करेंगे।