राणा दंपत्ति को जमानत, शर्तें लागू!

हनुमना चालीसा पाठ मामले में आखिरकार राणा दंपत्ति को सत्र न्यायालय से जमानत मिल गई है। उन्हें 12 दिन बाद जमानत दी गई है।

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राणा दंपत्ति को आखिरकार जमानत मिल गई है। मुंबई सत्र न्यायालय ने यह जमानत कुछ शर्तों के साथ दी है। अमरावती की सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा को हनुमान चालीसा के मुद्दे पर गिरफ्तार किया गया था। न्यायालय ने उन्हें न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया था।

न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद नवनीत राणा को जहां मुंबई स्थित भायखला जेल में रखा गया था, वहीं रवि राणा को तलोजा जेल में रखा गया था। इससे पहले 1 मई को उनकी जमानत पर सुनवाई हुई थी, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से उन्हें जमानत नहीं मिल सकी थी। न्यायालय ने अगली सुनवाई 4 मई तक के लिए टाल दी थी।

12 दिन बाद जमानत
आखिरकार 4 मई को राणा दंपत्ति को सत्र न्यायालय से जमानत मिल गई है। उन्हें 12 दिन बाद जमानत दी गई है।जमानत देते समय जो शर्तें न्यायालय से लगाई गई हैं, उसके अनुसार राणा दंपत्ति को मीडिया से बात करने से मना किया गया है। इसके साथ ही पूछताछ में सहयोग करने और सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करने की शर्तें लागू हैं। साथ ही पुलिस को सलाह दी गई है कि वे कोई भी पूछताछ या कार्रवाई से पहले दंपत्ति को 24 घंटे पहले जानकारी दें।

इस तरह चली सुनवाई
बता दें कि राणा दंपत्ति मामले पर 30 अप्रैल को बहस पूरी हो गई थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। उसके बाद 2 मई को सुनवाई चली। उस दिन न्यायालय ने जजमेंट सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद ईद के कारण मामले की सुनवाई 4 मई को रखी गई थी। इस दिन 11 बजे न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी गई।

यह है पूरा मामला
राणा दंपत्ति ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा की थी।उसके बाद शिवसैनिक मातोश्री पर जमा हो गए थे। हालांकि राणा दंपत्ति ने बाद में इस घोषणा को वापस ले लिया था और अपने मुंबई के खार रोड स्थित अपने घर पर हनुमान चालीसा पाठ करने की घोषणा की थी। बाद में पुलिस ने उन्हें उनके घर से गिरफ्तार कर लिया था।

 

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