मुंबई की विशेष कोर्ट ने 29 सितंबर को व्यापारी से रंगदारी वसूली मामले में निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाझे को दो लाख रुपये के मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया है लेकिन सचिन को फिलहाल जेल में ही रहना होगा।
इस मामले में जमानत
जानकारी के अनुसार व्यापारी विमल अग्रवाल ने सचिन वाजे पर रंगदारी का मामला दर्ज कराया था। इस मामले की छानबीन सीबीआई कर रही थी। इसी मामले में 29 सितंबर को सचिन वाजे को जमानत मिली है।
एंटिलिया बंगले के पास विस्फोटक भरे वाहन को रखने की जांच जारी
उल्लेखनीय है कि उद्योगपति मुकेश अंबानी के एंटिलिया बंगले के पास विस्फोटक भरे वाहन को रखने और व्यापारी मनसुख हिरेन हत्याकांड का मामला भी सचिन वाजे पर चल रहा है। सचिन इन मामलों में न्यायिक हिरासत में है। इसी वजह से सचिन वाझे जमानत मिलने के बाद भी जेल में रहेंगे।