Mumbai: बिना अनुमति मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगाने वालों के खिलाफ करें कार्रवाई, किरीट सोमैया की घाटकोपर पुलिस से मांग

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कुछ दिन पहले मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर को लेकर बड़ा फैसला सुनाया था। अदालत ने पुलिस को मस्जिद के लाउड स्पीकर के विरुद्ध प्राप्त होने वाली किसी भी शिकायत का संज्ञान लेने का आदेश दिया था।

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Mumbai: बॉम्बे हाईकोर्ट ने कुछ दिन पहले मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर को लेकर बड़ा फैसला सुनाया था। अदालत ने पुलिस को मस्जिद के लाउड स्पीकर के विरुद्ध प्राप्त होने वाली किसी भी शिकायत का संज्ञान लेने का आदेश दिया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया था कि अगर शोर के खिलाफ हैं और कोई शिकायत मिलती है तो पहले स्पष्ट करें, फिर जुर्माना लगाएं और अगर दोबारा आदेश का उल्लंघन होता है तो लाउड स्पीकर जब्त कर लें। इस बीच, भाजपा नेता किरीट सोमैया ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया है कि घाटकोपर पश्चिम में 8 मस्जिदों में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन एक भी मस्जिद ने इसके इस्तेमाल की अनुमति नहीं ली है। सोमैया ने इस संबंध में पुलिस से कार्रवाई की भी मांग की है।

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11 फरवरी को सोमैया ने की थी शिकायत
इस बीच, पहले भी 11 फरवरी को भाजपा नेता किरीट सोमैया ने भांडुप पुलिस स्टेशन और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भांडुप-मुलुंड लिंक रोड पर स्थित मस्जिदों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण की शिकायत की थी। उस समय सोमैया ने कहा था कि मुलुंड-गोरेगांव लिंक रोड पर कुछ निवासियों और नागरिकों ने मुझसे रुनवाल ग्रीन आवासीय परिसर के पीछे मस्जिद पर और भांडुप सोनापुर क्षेत्र में हॉर्न को लेकर ध्वनि प्रदूषण नियमों के उल्लंघन की शिकायत की थी। किरीट सोमैया ने मांग की थी कि इस मामले की जांच की जाए और जानकारी उपलब्ध कराई जाए।

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