बाम्बे उच्च न्यायालय में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता अनिल देशमुख की जमानत अर्जी पर सुनवाई बुधवार को पूरी की कर ली गई है। इस मामले में हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
जानकारी के अनुसार अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर शुरुआत में एक जज ने सुनवाई की थी। इस सुनवाई में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जिरह बाकी रह गई थी। इसके बाद इस मामले को दूसरी बेंच के समक्ष ट्रांसफर कर दिया गया था, लेकिन दूसरी बेंच ने कुछ निजी कारणों के चलते इस मामले की सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इसलिए देशमुख ने इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने इन सभी मामलों पर संज्ञान लेते हुए इस सप्ताह मामले की सुनवाई कर जल्द से जल्द फैसला सुनाने का निर्देश दिया था। इसके फलस्वरुप बुधवार को उच्च न्यायालय में अनिल देशमुख की जमानत पर सुनवाई पूरी हो गई है और न्यायाधीश ने इस मामले का फैसला सुरक्षित रख लिया है।
दरअसल, अनिल देशमुख पर आरोप है कि उन्होंने मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह और पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे से एक सौ करोड़ रुपये की रंगदारी प्रतिमाह वसूली करने का आदेश दिया था। इस मामले की जांच सेंट्रल इंवेस्टिगेशन ब्यूरो (सीबीआई) और ईडी ने किया है। अनिल देशमुख को इस मामले पिछले वर्ष नवंबर में गिरफ्तार किया गया था। इस समय अनिल देशमुख को न्यायिक कस्टडी में आर्थर रोड जेल में है।
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