NEET UG 2024: सुप्रीम कोर्ट ने IIT Delhi को विशेषज्ञ पैनल गठित करने का निर्देश दिया, जानें कब होगी सुनवाई

यह आदेश कुछ छात्रों द्वारा प्रश्न के दो विकल्पों के लिए अंक देने के राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) के फैसले को चुनौती देने के बाद आया है।

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NEET UG 2024: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आईआईटी दिल्ली (IIT Delhi) के निदेशक को मंगलवार 23 जुलाई दोपहर 12 बजे तक नीट-यूजी 2024 (NEET UG 2024) परीक्षा में एक प्रश्न के सही उत्तर पर राय बनाने के लिए तीन विशेषज्ञों (three experts) की एक टीम गठित करने का निर्देश दिया है।

यह आदेश कुछ छात्रों द्वारा प्रश्न के दो विकल्पों के लिए अंक देने के राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (National Testing Agency) (एनटीए) के फैसले को चुनौती देने के बाद आया है। छात्रों ने आरोप लगाया कि एनटीए का फैसला गलत था और उन्होंने अदालत से हस्तक्षेप की मांग की।

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लीक और गड़बड़ी का आरोप
सुप्रीम कोर्ट NEET-UG 2024 परीक्षा में पेपर लीक और गड़बड़ी का आरोप लगाने वाले एक मामले की भी सुनवाई कर रहा है। सुनवाई कल यानी 23 जुलाई को भी जारी रहेगी। विशेषज्ञ पैनल को सही उत्तर निर्धारित करना है और 23 जुलाई को दोपहर तक अदालत को जवाब देना है। वरिष्ठ अधिवक्ता हुड्डा ने शीर्ष अदालत को बताया कि पेपर लीक व्हाट्सएप के माध्यम से हुआ था, इसलिए यह असंभव है कि यह केवल बिहार के पटना तक ही सीमित था। उन्होंने कहा, “राजस्थान से सॉल्वर बुलाए गए थे। व्हाट्सएप के माध्यम से इसका प्रसार किया गया। यह संभव नहीं है कि लीक केवल पटना तक ही सीमित हो।” उन्होंने आगे कहा कि यदि शीर्ष अदालत “नीट को फिर से आयोजित करने पर विचार नहीं कर रही है, तो कम से कम योग्य लोगों को फिर से परीक्षा देने के लिए कहा जाना चाहिए, जिनकी संख्या लगभग 13 लाख होगी।”

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6 लाख छात्रों के लिए एआईपीएमटी के लिए फिर परीक्षा
वकील ने आगे कहा कि एक संगठित गिरोह है, जिसे पेपर लीक करने का पूर्व अनुभव है; यह उनका व्यवसाय मॉडल है। उन्होंने तन्वी सरवाल मामले का हवाला दिया, जहां अदालत ने लगभग 6 लाख छात्रों के लिए एआईपीएमटी के लिए फिर से परीक्षा देने का आदेश दिया था, जबकि कम से कम 44 छात्रों ने अनुचित साधनों का उपयोग किया था। वकील ने तन्वी सरवाल मामले का हवाला देते हुए कहा, “यहां तक ​​कि अगर एक अयोग्य उम्मीदवार, जो इस तरह की अवैध साजिश का लाभार्थी है, भले ही उसका पता न चला हो, इस प्रक्रिया में बना रहता है, तो यह अधिक योग्य उम्मीदवारों के दावे को नकारना होगा।” इस बीच, वकील ने बताया कि इस अस्पष्ट प्रश्न के लिए दिए गए ग्रेस मार्क्स के कारण 44 छात्रों को पूरे अंक मिले हैं, जिस पर सीजेआई ने संदेह जताया है। उन्होंने कहा: “निर्देश हैं कि नवीनतम एनसीईआरटी संस्करण के अनुसार ही आगे बढ़ें। नवीनतम एनसीईआरटी संस्करण के अनुसार विकल्प 4 सही उत्तर है। फिर विकल्प 2 का उत्तर देने वालों को पूरे अंक नहीं दिए जा सकते। मुझे लगता है कि उनकी बात सही हो सकती है।”

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69 छात्रों ने 650 से अधिक अंक प्राप्त किया
लंच से पहले, एनटीए के वकील, सॉलिसिटर जनरल ने स्वीकार किया कि देश भर के आठ केंद्रों पर गलत प्रश्न पत्र पुस्तिकाएँ वितरित की गई थीं, लेकिन “कठिनाई का स्तर एक ही स्तर का है,” इसलिए एनटीए ने छात्रों को गलत प्रश्न पुस्तिका के लिए उपस्थित होने देना उचित समझा। एनटीए के वकील ने स्वीकार किया कि केनरा बैंक का पेपर पाने वाले उम्मीदवारों की संख्या 3000 से थोड़ी अधिक है। एडवोकेट हुड्डा ने कहा कि 69 छात्रों ने 650 से अधिक अंक प्राप्त किए और 241 ने 550 से अधिक अंक प्राप्त किए। “इन स्कूलों के सिटी कोऑर्डिनेटर इनके मालिक हैं। ये निजी स्कूल हैं और निरीक्षक इन निजी स्कूलों के शिक्षक हैं और इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि कोचिंग सेंटर और निजी स्कूलों के बीच कोई सांठगांठ हो सकती है…यह पूरी तरह से निजीकृत है। सीकर में, 48 निजी स्कूल हैं जो केवल सीबीएसई से संबद्ध हैं, सीबीएसई द्वारा संचालित नहीं हैं।”

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