NEET-UG 2024: सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई (सोमवार) को विवादास्पद NEET-UG 2024 मेडिकल प्रवेश परीक्षा से संबंधित कई याचिकाओं पर सुनवाई करने वाला है। इन याचिकाओं में 5 मई को हुई परीक्षा के दौरान अनियमितताओं और कदाचार के आरोप शामिल हैं, जिसमें परीक्षा को नए सिरे से आयोजित करने की मांग की गई है।
जानकारी के अनुसार, मामले की सुनवाई सुबह 11:30 से दोपहर 12 बजे के बीच होगी या इसमें देरी भी हो सकती है क्योंकि गर्मी की छुट्टियों के बाद आज कोर्ट खुल रहा है और CJI की बेंच के सामने कई मामले होंगे। NEET-UG के संचालन के लिए जिम्मेदार केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि परीक्षा रद्द करना “प्रतिकूल” होगा और कई ईमानदार उम्मीदवारों के भविष्य को “गंभीर रूप से खतरे में” डालेगा, खासकर बड़े पैमाने पर गोपनीयता के उल्लंघन के सबूतों की कमी को देखते हुए।
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सीजेआई की अगुआई वाली पीठ मामले की सुनवाई करेगी
8 जुलाई के लिए अदालत की कॉज लिस्ट, जो इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध है, यह दर्शाती है कि मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुआई वाली पीठ, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा के साथ, परीक्षा से संबंधित 38 याचिकाओं की समीक्षा करेगी। एनटीए और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय मीडिया में बहस और छात्रों और राजनीतिक दलों के विरोध प्रदर्शनों का केंद्र रहे हैं, जिसमें 5 मई की परीक्षा के दौरान प्रश्नपत्र लीक और प्रतिरूपण जैसे व्यापक कदाचार के आरोप हैं।
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सरकार ने अपनी याचिका में क्या कहा?
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और एनटीए ने सर्वोच्च न्यायालय में अलग-अलग हलफनामे दायर किए हैं, जिसमें उन याचिकाओं का विरोध किया गया है, जिनमें परीक्षा को रद्द करने, दोबारा परीक्षा लेने और इसमें शामिल सभी मुद्दों की न्यायालय की निगरानी में जांच की मांग की गई है। अपने जवाब में उन्होंने कहा है कि देश की प्रमुख जांच एजेंसी सीबीआई ने विभिन्न राज्यों में दर्ज मामलों को अपने हाथ में ले लिया है। शिक्षा मंत्रालय के एक निदेशक द्वारा दायर अपने प्रारंभिक हलफनामे में केंद्र ने कहा, “यह भी प्रस्तुत किया गया है कि एक ही समय में, अखिल भारतीय परीक्षा में गोपनीयता के किसी भी बड़े पैमाने पर उल्लंघन के किसी भी सबूत के अभाव में, पूरी परीक्षा और पहले से घोषित परिणामों को रद्द करना तर्कसंगत नहीं होगा।”
एनटीए ने अपनी याचिका में क्या कहा?
एनटीए ने अपने अलग हलफनामे में केंद्र के रुख को दोहराया और कहा, “उपर्युक्त कारक के आधार पर पूरी परीक्षा को रद्द करना, व्यापक जनहित, विशेष रूप से योग्य उम्मीदवारों के करियर की संभावनाओं के लिए बहुत ही प्रतिकूल और हानिकारक होगा। एजेंसी ने कहा कि NEET-UG 2024 परीक्षा की संपूर्णता बिना किसी अवैध व्यवहार के निष्पक्ष और उचित गोपनीयता के साथ आयोजित की गई थी, और परीक्षा के दौरान “बड़े पैमाने पर कदाचार” का दावा “पूरी तरह से निराधार, भ्रामक और बिना किसी आधार के है”।
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अनियमितताओं के आरोपों के कारण
सरकार ने कहा कि उसने NTA द्वारा पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिए प्रभावी उपाय सुझाने के लिए विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। हलफनामे में कहा गया है कि पैनल परीक्षा प्रक्रिया के तंत्र में सुधार, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल और संरचना में सुधार और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के कामकाज पर सिफारिशें करेगा। पेपर लीक सहित अनियमितताओं के आरोपों के कारण कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं और प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दलों के बीच झड़पें हुई हैं।
NEET-UG परीक्षा 2024
NEET-UG परीक्षा देश भर के सरकारी और निजी संस्थानों में MBBS, BDS, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए NTA द्वारा आयोजित की जाती है। केंद्र और NTA ने 13 जून को शीर्ष अदालत को बताया था कि उन्होंने MBBS और ऐसे अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए परीक्षा देने वाले 1,563 उम्मीदवारों को दिए गए ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिए हैं। यह परीक्षा 5 मई को 4,750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी और इसमें लगभग 24 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। परिणाम 14 जून को घोषित होने की उम्मीद थी, लेकिन उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पहले पूरा हो जाने के कारण 4 जून को घोषित किए गए।
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