NEET UG 2024: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 23 जुलाई (मंगलवार) को विवादित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (National Eligibility cum Entrance Test) (स्नातक) या NEET की दोबारा परीक्षा कराने की मांग को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने परीक्षा रद्द (exam cancelled) करने और दोबारा परीक्षा (re-exam) कराने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज (petitions dismissed) कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ अधिवक्ता नरेंद्र हुड्डा, संजय हेगड़े और मैथ्यूज नेदुमपरा सहित वकीलों की एक टोली की दलीलें करीब चार दिनों तक सुनीं।
Supreme Court declines to cancel NEET-UG 2024 exam.
Supreme Court says it realises that directing a fresh NEET-UG for the present year would be replete with serious consequences which will be for over 24 lakh students who appeared in this exam. pic.twitter.com/eudsFnNHGg
— ANI (@ANI) July 23, 2024
सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिस्टमिक पेपर लीक साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे, इसलिए दोबारा परीक्षा की कोई जरूरत नहीं है
- डेटा से यह पता नहीं चलता कि सिस्टमिक उल्लंघन हुआ है या पूरी परीक्षा की अखंडता से समझौता किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा
- पीठ ने दो मिलियन से अधिक छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए फैसले के ऑपरेटिव हिस्से को निर्धारित किया और कहा कि विस्तृत फैसला सुनाया जाएगा
- सीजेआई ने कहा कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि NEET-UG 2024 परीक्षा का परिणाम खराब है या सिस्टमिक उल्लंघन हुआ है
- पीठ ने कहा कि यह तथ्य कि प्रश्नपत्र लीक हजारीबाग और पटना में हुआ था, विवाद का विषय नहीं है
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