ईडी ने वेंकटेश्वर हैचरीज की 65 करोड़ रुपये की संपत्ति की जब्त! जानिये, क्या है प्रकरण

ईडी ने वेंकटेश्वर हैचरीज प्राइवेट लिमिटेड की 65.53 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के प्रावधानों के तहत कंपनी की महाराष्ट्र और कर्नाटक में स्थित नौ अचल संपत्तियों को जब्त किया है।

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पशुपालन क्षेत्र की प्रमुख कंपनी वेंकटेश्वर हैचरीज प्राइवेट लिमिटेड की 65.53 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के प्रावधानों के तहत कंपनी की महाराष्ट्र और कर्नाटक में स्थित नौ अचल संपत्तियों को जब्त किया है।

फेमा के तहत संपत्ति जब्त
ईडी ने 4 सितंबर को जारी एक बयान में कहा कि ब्रिटेन में 90 एकड़ का मकान खरीदने के लिए गैर-कानूनी विदेशी रकम भेजने के आरोप में फेमा के तहत पशुपालन क्षेत्र की प्रमुख कंपनी ‘वेंकटेश्वर हैचरीज प्राइवेट लिमिटेड’ की 65.53 करोड़ रुपये की नौ संपत्तियां जब्त की गई हैं।

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यह है मामला
जांच एजेंसी विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून (फेमा) के प्रावधानों के तहत इस मामले की जांच कर रही है। ये मामला ‘वेंकीज ओवरसीज लिमिटेड (वीओएल) नाम से इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी को 2011 से यह रकम भेजे जाने से जुड़ा है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने इसे कानून का उल्लंघन मानते हुए फेमा के अनुच्छेद 37ए के प्रावधानों के तहत भारत में इतनी ही मूल्य की संपत्तियां जब्त कर ली हैं।

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