NewsClick: प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को मिलेगी राहत? गिरफ्तारी को दी सर्वोच्च चुनौती

दिल्ली हाईकोर्ट ने 13 अक्टूबर को प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि याचिका निराधार है।

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न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती ने अपनी गिरफ्तारी को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। प्रबीर पुरकायस्थ की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने आज चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए इस याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की। सिब्बल ने कहा कि 73 साल के पत्रकार को बिना नोटिस गिरफ्तार किया गया है। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने भी राहत नहीं दी है। तब चीफ जस्टिस ने कहा कि वह इस पर विचार करेंगे।

दिल्ली उच्च न्यायालय से राहत नहीं
दिल्ली हाईकोर्ट ने 13 अक्टूबर को प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि याचिका निराधार है। प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस ने 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। दोनों को न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर के आधार पर गिरफ्तार किया गया था।

 

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न्यूज क्लिक पर आरोप
न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी थी कि चीनी प्रोपेगेंडा बढ़ाने के लिए न्यूज क्लिक को 38 करोड़ रुपए मिले हैं। खबर के मुताबिक अमेरिकी मिलियनेर नेविली रॉय सिंघम ने न्यूज क्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ाने के लिए धन दिए। 3 अक्टूबर को इस मामले में कई पत्रकारों, यूट्यूबर्स और कार्टूनिस्ट के यहां छापा पड़ा था। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था।

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