no-detention policy: खत्म हुई ‘नो-डिटेंशन पॉलिसी’, अब पास करनी होगी 5वीं और 8वीं कक्षा

2019 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) में संशोधन के बाद, कम से कम 16 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों ने पहले ही दो कक्षाओं के लिए 'नो-डिटेंशन पॉलिसी' को खत्म कर दिया है।

37

no-detention policy: एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, केंद्र सरकार (central government) ने केंद्रीय अधिकारियों (central officials) द्वारा संचालित स्कूलों में कक्षा 5 और 8 c(lass 5 and 8) के लिए नो-डिटेंशन पॉलिसी को खत्म (abolish no-detention policy) कर दिया है। इस नीति के अनुसार, स्कूलों को उन छात्रों को फेल करने की अनुमति है जो साल के अंत में होने वाली परीक्षा में पास नहीं होते हैं।

2019 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) में संशोधन के बाद, कम से कम 16 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों ने पहले ही दो कक्षाओं के लिए ‘नो-डिटेंशन पॉलिसी’ को खत्म कर दिया है।

यह भी पढ़ें- Border-Gavaskar Trophy: मोहम्मद शमी की वापसी पर BCCI का धमाकेदार अपडेट, जानें क्या कहा

पुनः परीक्षा के लिए अतिरिक्त निर्देश
नियमित परीक्षा में असफल होने वाले विद्यार्थियों को पुनः परीक्षा के लिए अतिरिक्त निर्देश मिलेंगे। सरकारी गजट अधिसूचना के अनुसार, यदि कोई बच्चा नियमित परीक्षा के आयोजन के बाद पदोन्नति के मानदंडों को पूरा करने में विफल रहता है, तो उसे परिणाम घोषित होने की तिथि से दो महीने के भीतर पुनः परीक्षा के लिए अतिरिक्त निर्देश और अवसर दिया जाएगा।

यह भी पढ़ें- Stock Market में लौटी रौनक, मजबूती के साथ बंद हुए सेंसेक्स व निफ्टी! यहां जानिये पूरे दिन का हाल

आधिकारिक अधिसूचना में क्या कहा गया?
इसमें कहा गया है कि “यदि पुनः परीक्षा में बैठने वाला बच्चा फिर से पदोन्नति के मानदंडों को पूरा करने में विफल रहता है, तो उसे पांचवीं कक्षा या आठवीं कक्षा में रोक दिया जाएगा, जैसा भी मामला हो।” अधिसूचना में कहा गया है कि बच्चे को रोके रखने के दौरान, कक्षा शिक्षक बच्चे के साथ-साथ यदि आवश्यक हो तो बच्चे के माता-पिता का मार्गदर्शन करेगा और मूल्यांकन के विभिन्न चरणों में सीखने के अंतराल की पहचान करने के बाद विशेष इनपुट प्रदान करेगा।” हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे को किसी भी स्कूल से निष्कासित नहीं किया जाएगा।

यह भी पढ़ें- Jammu & Kashmir: अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री आवास के बाहर विरोध करने पहुंचे NC सांसद, जानें क्या है मामला

3,000 से ज़्यादा स्कूलों पर लागू होगी अधिसूचना
अधिकारियों के मुताबिक, यह अधिसूचना केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और सैनिक स्कूलों सहित केंद्र सरकार द्वारा संचालित 3,000 से ज़्यादा स्कूलों पर लागू होगी। एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि चूंकि स्कूली शिक्षा राज्य का विषय है, इसलिए राज्य इस संबंध में अपना फ़ैसला ले सकते हैं। दिल्ली समेत 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पहले ही इन दो कक्षाओं के लिए नो-डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर चुके हैं। हरियाणा और पुडुचेरी ने अभी तक कोई फ़ैसला नहीं लिया है, जबकि बाकी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस नीति को जारी रखने का फ़ैसला किया है।

यह वीडियो भी देखें-

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.