शूटर संजीव जीवा की पत्नी को सर्वोच्च राहत नहीं, इस एक्ट को हटाने से भी इनकार

लखनऊ कोर्ट रूम के अंदर 7 जून को गोली मारकर संजीव जीवा की हत्या कर दी गई थी। संजीव जीवा को पेशी के लिए कोर्ट लाया गया था। गोली मारने वाला वकील की यूनिफॉर्म में था।

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सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्तार अंसारी गैंग के शूटर संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की पत्नी पायल माहेश्वरी पर लगे गैंगस्टर एक्ट को हटाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि आपको हाई कोर्ट ने राहत नहीं दी है, हम भी नहीं देंगे। मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते के बाद होगी।

लखनऊ कोर्ट रूम में संजीव जीवा की कर दी गई थी हत्या
लखनऊ कोर्ट रूम के अंदर 7 जून को गोली मारकर संजीव जीवा की हत्या कर दी गई थी। संजीव जीवा को पेशी के लिए कोर्ट लाया गया था। गोली मारने वाला वकील की यूनिफॉर्म में था। घटना के बाद पुलिस ने आरोपित को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया था। पायल माहेश्वरी ने खुद पर लगे गैंगस्टर के मामले को रद्द करने की मांग करते हुए हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। पायल माहेश्वरी के वकील ने माहेश्वरी को फौरी तौर पर अंतरिम राहत देने की मांग की थी।

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