लोकसभा (Lok Sabha) में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (MP Rahul Gandhi) को कोर्ट (Court) ने नोटिस (Notice) जारी किया है। राहुल गांधी को 4 अप्रैल को संभल (Sambhal) की जिला कोर्ट (District Court) में पेश होने का आदेश दिया गया है। हिंदू नेता सिमरन गुप्ता (Simran Gupta) की याचिका (Petition) पर सुनवाई करते हुए एडीजे द्वितीय की कोर्ट ने राहुल गांधी को 4 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।
दरअसल, बता दें कि संभल जिले के बबराला में रहने वाली हिंदू नेता सिमरन गुप्ता ने सांसद राहुल गांधी के बयान को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिसमें कांग्रेस सांसद ने कहा था कि उनकी लड़ाई आरएसएस और बीजेपी से नहीं बल्कि भारतीय राज्य से है। सिमरन गुप्ता ने इस साल 23 जनवरी को एडीजे द्वितीय की अदालत में याचिका दायर कर मामले में राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी।
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राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज
राहुल गांधी के इस बयान से देशभर के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। इस तरह के बयान देश की जनता के साथ खिलवाड़ करने वाले हैं। जिसके चलते उन्होंने पहले जिला अधिकारी संभल और एसपी संभल समेत कई जगहों पर शिकायत की थी, लेकिन जब उनकी शिकायत नहीं सुनी गई तो उन्होंने 23 जनवरी को संभल स्थित चंदौसी कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जिस पर आज कोर्ट ने राहुल गांधी को 4 अप्रैल को पेश होकर जवाब दाखिल करने का नोटिस जारी किया है।
4 अप्रैल को अदालत में पेश होने का आदेश
सिमरन गुप्ता के अधिवक्ता सचिन गोयल ने याचिका दायर की थी, जिस पर आज निर्भय नारायण राय की कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को 4 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। इस मामले में वादी हिंदू शक्ति दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने बताया कि 15 जनवरी को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर कहा था कि हमारी लड़ाई भाजपा, आरएसएस से नहीं बल्कि भारतीय राज्य से है।
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