उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनई के लेवाना होटल अग्निकांड पर योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। 19 अफसरों को निलंबित किया गया है। इनमें सीएफओ, तत्कालीन आबकारी अधिकारी, तत्कालीन वित्त अधिकारी भी शामिल हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अग्निकांड में प्रथम दृष्टया अनियमितता एवं लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने यह निर्देश पुलिस कमिश्नर लखनऊ और मंडलायुक्त लखनऊ की जांच आख्या प्राप्त होने के उपरांत दिए हैं।
प्रवक्ता ने बताया कि निलंबित किए गए गृह विभाग, ऊर्जा विभाग, नियुक्ति विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग (लखनऊ विकास प्राधिकरण) तथा आबकारी विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी होगी। सेवानिवृत्त अधिकारियों पर भी दंडतात्मक कार्रवाई होगी।
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होगी विभागीय कार्रवाई
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि गृह विभाग के अन्तर्गत तत्कालीन अग्निशमन अधिकारी सुशील यादव, योगेन्द्र प्रसाद अग्निशमन अधिकारी-द्वितीय, विजय कुमार सिंह मुख्य अग्निशमन अधिकारी, ऊर्जा विभाग के सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा विजय कुमार राव, आशीष कुमार मिश्रा अवर अभियन्ता, राजेश कुमार मिश्रा उपखंड अधिकारी, नियुक्ति विभाग के तहत महेन्द्र कुमार मिश्रा पीसीएस (तत्कालीन विहित प्राधिकारी) लखनऊ विकास प्राधिकरण को निलम्बित कर दिया गया है। इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी होगी।
विभागीय कार्रवाई का दिया निर्देश
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग (लखनऊ विकास प्राधिकरण) के राकेश मोहन तत्कालीन सहायक अभियन्ता, जितेन्द्र नाथ दुबे तत्कालीन अवर अभियन्ता, रवीन्द्र कुमार श्रीवास्तव तत्कालीन अवर अभियन्ता, जयवीर सिंह तत्कालीन अवर अभियन्ता तथा राम प्रताप मेट लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं आबकारी विभाग के सन्तोष कुमार तिवारी तत्कालीन जिला आबकारी अधिकारी लखनऊ, अमित कुमार श्रीवास्तव तत्कालीन आबकारी निरीक्षक सेक्टर-1 लखनऊ तथा जैनेन्द्र उपाध्याय उप आबकारी आयुक्त लखनऊ मंडल को निलम्बित किया गया है। इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रवक्ता ने बताया कि गृह विभाग के अन्तर्गत अभयभान पाण्डेय मुख्य अग्निशमन अधिकारी (सेवानिवृत्त) तथा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग (लखनऊ विकास प्राधिकरण) के अरुण कुमार सिंह तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता (सेवानिवृत्त), ओम प्रकाश मिश्रा तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता (सेवानिवृत्त), गणेशी दत्त सिंह तत्कालीन अवर अभियन्ता (सेवानिवृत्त) के विरुद्ध सम्बन्धित विभागों के प्रचलित नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
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