One Nation-One Election: सोमवार को लोकसभा में पेश होगा ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ बिल, सरकार की तैयारियां पूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार (12 दिसंबर) को एक देश, एक चुनाव विधेयक को मंजूरी दे दी। इस विधेयक में एक नया अनुच्छेद 82ए जोड़ने का प्रस्ताव है, जो लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की अनुमति देगा।

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देश में इन दिनों ‘एक देश-एक चुनाव’ (One Nation-One Election) का मुद्दा राजनीतिक रूप से गरमाया हुआ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) ने 12 दिसंबर को देश में ‘एक देश, एक चुनाव’ प्रणाली को लागू करने वाले विधेयकों (Bills) को मंजूरी दे दी और इसका मसौदा मौजूदा शीतकालीन सत्र (Winter Session) में संसद में पेश किया जाएगा। इस बीच, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल (Union Law Minister Arjun Meghwal) सोमवार (16 दिसंबर) को लोकसभा में दो विधेयक, 129वां संविधान संशोधन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश विधान संशोधन विधेयक पेश करेंगे।

अर्जुन राम मेघवाल इस बिल को लोकसभा में पेश करेंगे। विस्तृत चर्चा के लिए इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा जाएगा। एक देश, एक चुनाव के लिए दो संशोधन विधेयक पेश किये जायेंगे। इनमें से एक विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक साथ चुनावों के लिए होगा, जबकि दूसरा दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और पांडिचेरी विधानसभाओं के एक साथ चुनावों के लिए होगा। (One Nation-One Election)

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में इस विधेयक को मंजूरी दे दी है और इसमें 2034 के बाद देश में एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव है। इसके लिए संविधान में संशोधन किया जाएगा, जिसमें अनुच्छेद 83, 172 और 327 में संशोधन का प्रस्ताव है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में भी बदलाव किए जाएंगे।

केंद्र सरकार लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए कदम उठा रही है। हालांकि, पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता में नियुक्त समिति ने सिफारिश की थी कि लोकसभा, विधानसभा और नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के चुनाव एक साथ होने चाहिए। हालांकि, केंद्र सरकार ने ग्राम पंचायत और नगर पालिका के चुनाव एक साथ कराने को लेकर फैसला नहीं लेने का फैसला किया है। (One Nation-One Election)

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