Patiala House Court: पूजा खेडकर को न्यायलय से नहीं मिली रहत, कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका

इसके अलावा, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को यह जांच करने का निर्देश दिया है कि क्या यूपीएससी में किसी ने खेडकर की धोखाधड़ी में मदद की है।

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Patiala House Court: पूर्व आईएएस अधिकारी (former IAS officer) पूजा खेडकर (Pooja Khedkar) को बड़ा झटका देते हुए पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका (anticipatory bail plea) खारिज कर दी है। कोर्ट ने यूपीएससी (UPSC) को यह जांच करने का निर्देश दिया है कि क्या अन्य उम्मीदवारों ने भी आरक्षण का अनुचित लाभ (undue benefit of reservation) पाने के लिए फर्जी प्रमाणपत्रों (fake certificates) का इस्तेमाल किया है।

इसके अलावा, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को यह जांच करने का निर्देश दिया है कि क्या यूपीएससी में किसी ने खेडकर की धोखाधड़ी में मदद की है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार यूपीएससी की ओर से पेश वकील ने अदालत के समक्ष दावा किया, “इस व्यक्ति ने कानून और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है। उसके द्वारा कानून का दुरुपयोग करने की संभावना अभी भी बनी हुई है। वह एक साधन संपन्न व्यक्ति है।”

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अनंतिम उम्मीदवारी रद्द
31 जुलाई को, यूपीएससी ने घोषणा की कि उसने प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की अनंतिम उम्मीदवारी रद्द कर दी है और उन्हें भविष्य की सभी परीक्षाओं या चयनों से रोक दिया है। यूपीएससी ने कहा कि खेडकर को सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) 2022 के नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है। परिणामस्वरूप, सीएसई-2022 के तहत 2023 बैच के आईएएस के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है, और उन्हें भविष्य की किसी भी यूपीएससी परीक्षा से स्थायी रूप से वंचित कर दिया गया है।

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पहचान में गड़बड़ी
आयोग ने खुलासा किया कि खेडकर ने अपना नाम और अपने माता-पिता के नाम बदलकर अनुमेय प्रयासों की संख्या को दरकिनार कर दिया। यह मामला पिछले 15 वर्षों में एक दुर्लभ उदाहरण है, जहां यूपीएससी की मानक संचालन प्रक्रियाएं इस तरह के उल्लंघन का पता लगाने में विफल रहीं।

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एसओपी को मजबूत करना
यूपीएससी वर्तमान में भविष्य में इसी तरह के मामलों को रोकने के लिए अपनी मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) को मजबूत करने पर काम कर रहा है। धोखाधड़ी से प्रयास सीमा को पार करने के लिए 18 जुलाई को खेडकर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जवाब देने के लिए समय-सीमा बढ़ाए जाने के बावजूद, खेडकर 30 जुलाई की अंतिम समय-सीमा तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में विफल रहीं। खेडकर के खिलाफ फर्जी पहचान बताकर धोखाधड़ी करने के आरोप में पुलिस मामला दर्ज किया गया है। यूपीएससी ने इस बात पर जोर दिया कि यह एक अलग मामला है, और पिछले 15 वर्षों के 15,000 से अधिक उम्मीदवारों के रिकॉर्ड की गहन जांच से इस तरह के किसी अन्य उल्लंघन की पुष्टि नहीं हुई है।

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प्रमाणपत्र सत्यापन
झूठे प्रमाणपत्रों के बारे में चिंताओं को संबोधित करते हुए, यूपीएससी ने स्पष्ट किया कि यह उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत प्रमाणपत्रों की केवल प्रारंभिक जांच करता है। आयोग इन दस्तावेजों की वास्तविकता के लिए जारी करने वाले अधिकारियों की क्षमता पर निर्भर करता है। यूपीएससी भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस), और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के लिए अधिकारियों का चयन करने के लिए तीन चरणों- प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार- में सालाना सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है।

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