Places of Worship Act: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज (12 दिसंबर) केंद्र से उन याचिकाओं के मामले में हलफनामा दाखिल (affidavit filed) करने को कहा है, जिनमें पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991 के कुछ प्रावधानों को चुनौती दी गई है। ये प्रावधान पूजा स्थल को पुनः प्राप्त करने या 15 अगस्त, 1947 को प्रचलित स्वरूप से उसके स्वरूप में बदलाव की मांग करने के लिए मुकदमा दायर करने पर रोक लगाते हैं।
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि जब तक वह पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई नहीं कर लेती और उनका निपटारा नहीं कर लेती, तब तक देश में कोई और मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता।
Supreme Court says that no further suits can be registered in the country till it hears and disposes off the petitions challenging Places of Worship Act.
— ANI (@ANI) December 12, 2024
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सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने देश की सभी अदालतों को 1991 के कानून के तहत धार्मिक स्थलों के सर्वेक्षण समेत राहत मांगने वाले किसी भी मुकदमे पर कोई भी प्रभावी अंतरिम या अंतिम आदेश पारित करने से रोक दिया। सीजेआई ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने और सभी याचिकाकर्ताओं को जवाब की एक प्रति देने का निर्देश दिया और कहा कि जब तक केंद्र सरकार की ओर से इस मामले पर जवाब नहीं आता, तब तक कोई सुनवाई नहीं होगी। पीठ ने आदेश दिया, “चूंकि मामला इस अदालत के समक्ष विचाराधीन है, इसलिए हम यह निर्देश देना उचित समझते हैं कि मुकदमे दायर किए जा सकते हैं, लेकिन इस अदालत के अगले आदेश तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा और कार्यवाही नहीं की जाएगी। लंबित मुकदमों में अदालतें सर्वेक्षण के आदेश समेत कोई भी प्रभावी अंतरिम आदेश या अंतिम आदेश पारित नहीं करेंगी।”
शीर्ष अदालत को बताया गया कि वर्तमान में देश में 10 मस्जिदों या धर्मस्थलों के खिलाफ 18 मुकदमे लंबित हैं। पीठ ने कहा, “हम 1991 के कानून के दायरे, रूपरेखा और दायरे की जांच कर रहे हैं।” साथ ही पीठ ने कहा कि अन्य सभी अदालतों से “अपने हाथ नहीं खींचने” के लिए कहना उचित होगा। पीठ ने केंद्र को पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह में हलफनामा दायर करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया, जो किसी पूजा स्थल को पुनः प्राप्त करने या 15 अगस्त, 1947 को प्रचलित स्वरूप में इसके चरित्र में बदलाव की मांग करने के लिए मुकदमा दायर करने पर रोक लगाता है।
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सीजेआई: कृपया जवाब दाखिल करें। याचिकाकर्ताओं को एक प्रति दें। आप अपने जवाब की ई-कॉपी इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं करा सकते।
सीजेआई: जवाब आने तक हम सुनवाई नहीं कर सकते। अगर किसी को कोई समस्या है तो हम उसे उठाएंगे। अगली सुनवाई तक कोई और मुकदमा दायर या पंजीकृत नहीं किया जा सकता।
वकील राजू रामचंद्रन ने कहा कि जो मुकदमे दायर किए गए हैं, उन पर रोक लगाई जानी चाहिए ताकि आगे कोई सुनवाई न हो। कुल 10 मुकदमे अलग-अलग अदालतों में दायर किए गए हैं।
सीजेआई: सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही दो मुकदमे लंबित हैं। मथुरा का मामला हमारे पास लंबित है।
सीजेआई: एक रिट याचिका भी है जिसमें कहा गया है कि अधिनियम को लागू किया जाना चाहिए… कुल कितने मुकदमे लंबित हैं?
वकील: 10 जगहों के संबंध में 18 मुकदमे लंबित हैं
वरिष्ठ अधिवक्ता सिंघवी: इस बीच शांति होनी चाहिए। लंबित मुकदमों में अंतरिम आदेश की आवश्यकता है।
मुस्लिम पक्ष ने मांग की कि जब तक पूजा स्थल अधिनियम पर कोई फैसला नहीं आ जाता, तब तक सभी मामलों की सुनवाई रोक दी जाए
जस्टिस विश्वनाथन – सिविल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के साथ होड़ में नहीं रह सकते। इसे कहीं न कहीं तो रोकना ही होगा। केंद्र को 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करना होगा
सीजेआई ने कहा कि हम नए मुकदमे दाखिल करने के संबंध में आदेश जारी करेंगे।
सीजेआई ने कहा कि केंद्र द्वारा जवाब दाखिल करने के बाद जो लोग अपना जवाब दाखिल करना चाहते हैं, वे चार सप्ताह के भीतर ऐसा कर सकते हैं
सीजेआई: केंद्र के जवाब के बिना हम फैसला नहीं कर पाएंगे
सीजेआई ने कहा कि हम इस मामले में केंद्र सरकार का रुख जानना चाहते हैं
सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की उस मांग को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश की अलग-अलग अदालतों में चल रहे मुकदमों की सुनवाई रोक दी जानी चाहिए।
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पूजा स्थल अधिनियम 1991 क्या है?
पूजा स्थल अधिनियम 1991 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था। उस समय, राम मंदिर-बाबरी मस्जिद विवाद एक अत्यधिक विवादास्पद मुद्दा था, और देश के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह के मंदिर-मस्जिद विवाद सामने आने लगे, जिससे तनावपूर्ण माहौल बन गया। इन बढ़ते विवादों को दूर करने और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए अधिनियम बनाया गया था।
1991 का कानून किसी भी पूजा स्थल के रूपांतरण पर रोक लगाता है और किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को 15 अगस्त, 1947 को मौजूद रहने के रूप में बनाए रखने और उससे जुड़े या उसके आकस्मिक मामलों के लिए प्रावधान करता है। कानून ने केवल एक अपवाद बनाया था – अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद से संबंधित विवाद पर।
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