हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में जहरीली शराब पीने से मरने वाले 11 परिजनों के बैंक खातों में 38 लाख रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता राशि दी गई। दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और एल-13 लाइसेंस भी रद्द किए गए हैं। साथ ही उनपर 2.51 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया है।
11 परिजनों को दी गई आर्थिक सहायता
मुख्यमंत्री 23 नवंबर को चंडीगढ़ में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि जहरीली शराब पीने से मरने वाले 11 परिजनों को आर्थिक सहायता राशि दयालु योजना के तहत निर्धारित विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार दी गई है। 11 लाभार्थियों में से 4 परिवारों को 5 लाख रुपये और 6 परिवारों को 3 लाख रुपये की राशि भेजी गई है। उन्होंने कहा कि जहरीली शराब के कारण मौत होने की घटना बेहद दुखदायी है और इस पर सरकार ने कड़ा संज्ञान लेते हुए आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इस मामले में छह एफआईआर दर्ज की गई है और एल-13 लाइसेंस भी रद्द किए गए हैं। साथ ही उनपर 2.51 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
19 लोग गिरफ्तार
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस मामले में यमुनानगर में 3 एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया और अंबाला में भी 3 एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें 16 लोगों को पकड़ा गया है। इसके अलावा चार लाइसेंसधारी नामत: मांगेराम, अमरनाथ, सुशील कुमार और गौरव कंबोज को डिफॉल्टर घोषित किया गया है। साथ ही छह शहरी व छह ग्रामीण सहित कुल 12 वेंड जोन को भी रद्द किया गया है। इसके साथ ही 41 सब-वेंड के लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने लोगों से भी आग्रह किया है कि इस प्रकार के वेंड से ऐसे उत्पाद न खरीदें।