कर्नाटक उच्च न्यायालय (Karnataka High Court) ने शुक्रवार (1 सितंबर) को जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना (JDS MP Prajwal Revanna) को अपने चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने के लिए अयोग्य घोषित (Disqualified) कर दिया। हासन से हारने वाले भाजपा उम्मीदवार अरकालगुडु मंजू (BJP Candidate Arkalgudu Manju) ने 26 जून 2019 को हाई कोर्ट में याचिका दायर (Petition Filed) कर मांग की थी कि प्रज्वल की सांसद सदस्यता रद्द (Membership Cancelled) की जाए।
2019 में चुनाव के दौरान दिए गए संपत्ति घोषणा विवरण और हलफनामे में गलत जानकारी देने के आरोप में हासन लोकसभा क्षेत्र से जेडीएस के एकमात्र सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
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भाजपा उम्मीदवार ने याचिका में क्या कहा?
हासन लोकसभा क्षेत्र से गठबंधन उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने वाले प्रज्वल रेवन्ना ने अपने पहले प्रयास में जीत हासिल की। भाजपा उम्मीदवार ने याचिका में कहा था कि प्रज्वल रेवन्ना ने हलफनामे में गलत जानकारी दी है और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश शिवानंद ने कहा कि उन्हें भ्रष्ट आचरण के आधार पर अयोग्य ठहराया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने बताया कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान हलफनामा दाखिल करते समय प्रज्वल रेवन्ना ने अपनी 24 करोड़ से ज्यादा की आय छिपाई थी।
छह साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित
उन्होंने बताया कि रेवन्ना को अगले छह साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि इसके बाद प्रज्वल रेवन्ना सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। बता दें कि, प्रज्वल रेवन्ना जेडीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा 2019 के चुनाव में लोकसभा के लिए चुने गए पार्टी के एकमात्र सदस्य थे।
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