जस्टिस संजीव खन्ना (Justice Sanjiv Khanna) ने आज देश के 51वें चीफ जस्टिस (Chief Justice) के रूप में शपथ (Oath) ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु (President Draupadi Murmu) ने जस्टिस संजीव खन्ना को चीफ जस्टिस के रूप में शपथ दिलाई।
जस्टिस संजीव खन्ना को 2019 में सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) का जज नियुक्त किया गया था। उसके पहले वे दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे। जस्टिस संजीव खन्ना का चीफ जस्टिस के रूप में कार्यकाल 11 नवंबर से 13 मई, 2025 तक का होगा। 14 मई, 1960 को जन्मे जस्टिस संजीव खन्ना ने 1983 में वकालत शुरू की थी। 2005 में उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट का एडिशनल जज नियुक्त किया गया था और 2006 में स्थायी जज नियुक्त किया गया था। जस्टिस संजीव खन्ना को 18 जनवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था।
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जस्टिस खन्ना कई अहम फैसलों में रहे शामिल
जस्टिस खन्ना ने सर्वोच्च न्यायालय में अपने कार्यकाल के दौरान कई ऐतिहासिक फैसले दिए। इनमें चुनाव में ईवीएम की उपयोगिता बरकरार रखना, इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को खारिज करना, अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले को बरकरार रखना शामिल है। इसके अलावा दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देना भी शामिल है।
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