Jammu and Kashmir: एनआईए ने लश्कर-ए-तैयबा के दो आतंकियों की संपत्तियों को किया सील, जानिये क्या है आरोप

जम्मू में एनआईए की विशेष अदालत के आदेश पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के प्रावधानों के तहत कुल आठ अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया है।

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एनआईए

 राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के दो आतंकियों की आठ संपत्तियां कुर्क की हैं।

एजेंसी के मुताबिक जम्मू में एनआईए की विशेष अदालत के आदेश पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के प्रावधानों के तहत कुल आठ अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया है। इनमें लश्कर आतंकी पुलवामा निवासी गुलाम मोहि-उद-दीन वानी के बेटे मोहम्मद शफ़ी वानी और अब्दुल अहद खान के बेटे मोहम्मद टीका खान हैं।

ये है आरोप
एनआईए के मुताबिक मोहम्मद शफ़ी वानी और मोहम्मद टीका खान पर जम्मू-कश्मीर पुलिस के दो जवानों की हत्या और पुलिस पार्टी पर गोलीबारी करके पाकिस्तानी लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी नवीद जट को जबरन छुड़ाने से संबंधित मामले हैं।

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रची थी ऐसी साजिश
पाकिस्तान में स्थित लश्कर कमांडर के निर्देश पर दोनों आतंकियों ने एक-दूसरे की मदद से साजिश रची और एसएमएचएस अस्पताल श्रीनगर में जम्मू-कश्मीर पुलिस पार्टी पर गोलीबारी करके मोहम्मद नवीद जट्ट उर्फ अबू हंजुल्ला को पुलिस हिरासत से छुड़ा लिया था। हमले के समय पुलिस पार्टी नवीद जट्ट को मेडिकल जांच के लिए ले गई थी।

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