Pune hit and run case: 28 मई तक पुलिस हिरासत में नाबालिग आरोपी के दादा, ये है आरोप

कल्याणी नगर में 19 मई की रात को वेदांत अग्रवाल ने शराब के नशे में धुत्त होकर तेज गाड़ी चला कर दो लोगों को कुचल दिया था। दोनों की मौके पर मौत हो गई थी। इस मामले में पहले उसके पिता और बाद में उसके दादा को गिरफ्तार किया गया है।

461

Pune hit and run case में नाबालिग आरोपित के दादा सुरेंद्र कुमार अग्रवाल को पुणे जिले की एक अदालत ने शनिवार को 28 मई तक पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया।

पुणे थाने की पुलिस ने सुरेंद्र कुमार अग्रवाल को चालक गंगाधर पुजारी का अपहरण करने और उन्हें कमरे में बंद कर धमकी देने के आरोप में 24 मई की रात को गिरफ्तार किया था। इस मामले में पुणे पुलिस की टीम ने आरोपित सुरेंद्र के घर की तलाशी भी ली।

19 मई की रात की घटी थी घटना
पुणे पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने पत्रकारों को बताया कि कल्याणी नगर इलाके में 19 मई की रात को हुई घटना के बाद सुरेंद्र कुमार अग्रवाल ने इस मामले को छिपाने के उद्देश्य से चालक का अपहरण किया और उसको अपने घर ले जाकर अलग कमरे में बंद कर दिया था। सुरेंद्र कुमार अपने पोते से हुई दुर्घटना को अपने ऊपर लेने का चालक पर दबाव डाल रहे थे। इसके लिए सुरेंद्र ने चालक को पहले लालच दिया था और बाद में ऐसा न करने पर देख लेने की धमकी दी थी। इस तरह की शिकायत चालक और उसकी पत्नी ने पुलिस को दी है। पुणे पुलिस ने चालक की शिकायत को कोर्ट के समक्ष पेश किया। इसके बाद कोर्ट ने सुरेंद्र कुमार को 28 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है।

Dombivali Blasht Case: डोंबिवली केमिकल फैक्टरी विस्फोट मामले में मलय मेहता 29 मई तक पुलिस हिरासत में

 नशे में धूत वेदांत चला रहा था गाड़ी
उल्लेखनीय है कि कल्याणी नगर में 19 मई की रात को वेदांत अग्रवाल ने शराब के नशे में धुत्त होकर तेज गाड़ी चला कर दो लोगों को कुचल दिया था। दोनों की मौके पर मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने वेदांत अग्रवाल को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था और इस समय वेदांत अग्रवाल बाल सुधार गृह में है। इस मामले में वेदांत अग्रवाल को नाबालिग होते हुए गाड़ी चलाने के आरोप के तहत आरोपित के पिता विशाल अग्रवाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो इस समय न्यायिक हिरासत में हैं।

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.