पुणे जिले के मोहसिन शेख हत्याकांड मामले में 27 जनवरी को सेशन कोर्ट ने हिंदू राष्ट्र सेना के धनंजय देसाई समेत 20 लोगों को पुख्ता सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। पुणे सेशन कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एसबी सालुंखे ने यह निर्णय दिया है। मोहसिन शेख आईटी इंजीनियर थे और उनकी हत्या जून 2014 हड़पसर में हुई थी।
पुणे में वर्ष 2014 में छत्रपति शिवाजी महाराज और शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई थीं। इसी वजह से पुणे में तनाव फैल गया था। इसी दौरान मोहसिन शेख को कुछ लोगों ने पीट-पीटकर मार डाला था। इस मामले में पुलिस ने हिंदू राष्ट्रसेना के धनंजय देसाई सहित अन्य सभी आरोपितों के विरुद्ध मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया था।
पुलिस ने दाखिल किया था आरोप पत्र
पुलिस ने इस मामले में इन सभी के विरुद्ध सेशन कोर्ट में आरोप पत्र भी दाखिल किया था। इस मामले में हाईकोर्ट ने 2019 में धनंजय देसाई को जमानत दी थी। 27 जनवरी को इस मामले की सुनवाई पुणे सेशन कोर्ट में हुई। पुणे सेशन कोर्ट ने इस हत्याकांड में धनंजय देसाई सहित सभी आरोपितों को निर्दोष करार दिया है।