Pune Porsche Car Incident: आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को दो दिन की पुलिस हिरासत

19 मई को पुणे के कल्याणीनगर इलाके में एक भीषण हादसे में दो युवकों की जान चली गई। दुर्घटना के नाबालिग आरोपी को भी तत्काल जमानत दे दी गई। इस पर पुणे के लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया।

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Pune Porsche Car Incident: 19 मई को पुणे के कल्याणीनगर इलाके में एक भीषण हादसे में दो युवकों की जान चली गई। दुर्घटना के नाबालिग आरोपी को भी तत्काल जमानत दे दी गई। इस पर पुणे के लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस की आलोचना होने लगी। वहीं इस मामले ने अब अलग मोड़ ले लिया है। और इसमें राजनीतिक नेताओं ने भी हस्तक्षेप किया है। पुणे के विधायक रवींद्र धंगेकर ने यह मुद्दा उठाया है।

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नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को पुणे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।  विशाल को आज न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने फिलहाल विशाल अग्रवाल को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है।

इस सुनवाई में विशाल अग्रवाल को 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। अग्रवाल के साथ-साथ बार मालिक,  नितेश शेवानी और मैनेजर जयेश गावकरे को भी 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।

इससे पहले पुणे (Pune) के कल्याणीनगर इलाके (Kalyani Nagar Area) में पोर्शे कार (Porsche Car) से दो लोगों को कुचलने वाले वेदांत अग्रवाल (Vedant Agarwal) के पिता विशाल अग्रवाल (Vishal Agarwal) को पुणे पुलिस (Pune Police) ने गिरफ्तार (Arrested) कर लिया। विशाल अग्रवाल के खिलाफ पुणे पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

मिली जानकारी के अनुसार, जांच के लिए पुणे पुलिस ने कई टीमें बनाई थीं। आखिरकार पुणे पुलिस की क्राइम ब्रांच की एक टीम ने मंगलवार (21 मई) तड़के छत्रपति संभाजीनगर से विशाल अग्रवाल को हिरासत में ले लिया है। उसके बाद उसे पुणे लाया गया था।

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पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने कहा, “आरोपी नाबालिग है और जन्म प्रमाण मिल गया है। लड़का कोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ अपील करेगा। नाबालिग द्वारा चलाई जा रही कार बिना नंबर और अपंजीकृत थी। उप क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी संजीव भोर ने बताया, “दुर्घटनाग्रस्त कार मुंबई के डीलर ने बिना पंजीकरण प्रक्रिया पूरी किए दे दी थी।”

कोर्ट के फैसले से असंतोष
हादसे के बाद जुवेनाइल कोर्ट ने नाबालिग को कुछ नियम और शर्तों पर जमानत दे दी। कोर्ट ने लड़के को 15 दिनों के लिए ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने को कहा। साथ ही ‘दुर्घटना’ पर निबंध लिखने की भी शर्त है। साथ ही येरवडा ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर यातायात को नियंत्रित करने जा रहा है। शहरवासियों ने सवाल उठाया है कि क्या दोनों की मौत का कारण बने करोड़पति के बेटे को निबंध लिखने, ट्रैफिक पुलिस में काम करने जैसी सजा मिलनी चाहिए।

 क्या है मामला? 
वेदांत अग्रवाल  पोर्शे कार से दो लोगों को कुचलने के बाद फरार हो गया था। इस रोड एक्सीडेंट से पुणे में काफी आक्रोश फैल गया था। इसके बाद पुलिस ने उसके पिता विशाल अग्रवाल के खिलाफ भी मामला दर्ज किया था। वेदांत अग्रवाल के नाबालिग होने के बावजूद लड़के को कार चलाने की इजाजत देने के लिए विशाल अग्रवाल पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 3, 5 और 199 के तहत मामला दर्ज किया गया था। यह जानने के बावजूद कि वह शराब पी रहा है, अपने नाबालिग बेटे को पार्टी करने की अनुमति देने के लिए विशाल अग्रवाल के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 और 77 के तहत मामला भी दर्ज किया गया था। इससे विशाल अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ गईं हैं।

 

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