Pune Porsche Car: आरोपी किशोर के पिता को नहीं मिली बेल, ‘इतने’ दिनों न्यायिक हिरासत में भेज गया

इससे पहले कि उसकी पोर्श कार एक मोटरसाइकिल से टकरा गई, जिससे दो सॉफ्टवेयर पेशेवरों की मौत हो गई।

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Pune Porsche Car: एक अदालत ने घातक कार दुर्घटना में शामिल 17 वर्षीय बच्चे के पिता विशाल अग्रवाल (Vishal Agarwal) को पांच अन्य आरोपियों के साथ 24 मई (शुक्रवार) को 7 जून तक न्यायिक हिरासत (judicial custody) में भेज दिया। अभियोजन पक्ष ने आगे की जांच के लिए उनकी पुलिस हिरासत (police custody) बढ़ाने की मांग की थी। अदालत ने दो शराब परोसने वाले प्रतिष्ठानों के मालिक अग्रवाल और कर्मचारियों को न्यायिक हिरासत में लेने का आदेश दिया, जहां किशोर ने कथित तौर पर शराब पी थी।

इससे पहले कि उसकी पोर्श कार एक मोटरसाइकिल से टकरा गई, जिससे दो सॉफ्टवेयर पेशेवरों की मौत हो गई। पुणे के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा कि यह दर्शाने की कोशिश की गई कि 19 मई की दुर्घटना के दौरान कोई नाबालिग नहीं, बल्कि एक वयस्क कार चला रहा था।

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सबूतों को बदलने की कोशिश
पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने शुक्रवार को खुलासा किया कि हाई-प्रोफाइल पोर्श क्रैश मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की गई थी। 17 वर्षीय आरोपी को कथित तौर पर ऐसा दिखाया गया जैसे वह घातक दुर्घटना के दौरान कार नहीं चला रहा था।

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सीसीटीवी और चश्मदीद गवाह
आयुक्त कुमार ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही से पता चला है कि किशोर कार चला रहा था। कुमार ने कहा, “हमारे पास पब में शराब पीने वाले नाबालिग के फुटेज हैं और सबूत हैं कि वह पोर्शे में अपना घर छोड़कर निकला था।” प्रत्यक्षदर्शियों ने पुष्टि की कि किशोर, रियल एस्टेट डेवलपर विशाल अग्रवाल का बेटा, दुर्घटना के दौरान गाड़ी चला रहा था जिसमें दो लोगों की मौत हो गई।

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जांच और न्यायिक हिरासत
विशाल अग्रवाल और पांच अन्य आरोपियों को 7 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अदालत ने आगे की जांच के लिए पुलिस हिरासत बढ़ाने के अभियोजन पक्ष के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। आरोपियों में शराब परोसने वाले दो प्रतिष्ठानों के मालिक और कर्मचारी शामिल हैं, जहां किशोर ने कथित तौर पर शराब पी थी।

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ब्लड सैंपल लेने में देरी
पुलिस प्रमुख ने किशोर के रक्त के नमूने एकत्र करने में देरी पर ध्यान दिया, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि उनका मामला केवल रक्त रिपोर्ट पर निर्भर नहीं है। कुमार ने कहा, “हमने सटीकता सुनिश्चित करने के लिए क्रॉस-सत्यापन के लिए अतिरिक्त रक्त के नमूने एकत्र किए हैं।”

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कानूनी और आंतरिक कार्रवाई
मामले को धारा 304ए (लापरवाही से मौत) से धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) में बदल दिया गया। एसीपी स्तर का एक अधिकारी संभावित सबूतों से छेड़छाड़ की जांच कर रहा है, और अदालत में पुलिस के मामले को मजबूत करने के लिए विशेष वकील नियुक्त किए जाएंगे।

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सार्वजनिक और राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ
कांग्रेस विधायक रवींद्र धांगेकर ने पुलिस आयुक्त के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, कुमार के इस्तीफे की मांग की और पुणे की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का हवाला दिया। इस घटना के कारण उत्पाद शुल्क विभाग की कार्रवाई भी हुई, 32 प्रतिष्ठानों को सील कर दिया गया और बार मालिकों और कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें 60,000 लोगों की नौकरी जाने का दावा किया गया।

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