Pune Porsche Case: पुणे की अदालत ने आरोपी किशोर के पिता और दादा को दी जमानत, जानें पूरा मामला

दोनों पर अपने ड्राइवर को गलत तरीके से बंधक बनाने और उस पर पुणे में हुई एक दुखद सड़क दुर्घटना का दोष लेने का दबाव बनाने का आरोप था, जिसमें दो तकनीशियन मारे गए थे।

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Pune Porsche Case: पुणे पोर्श दुर्घटना (pune porsche accident) मामले में नवीनतम घटनाक्रम में, पुणे कोर्ट ने 02 जुलाई (मंगलवार) को अपहरण और गलत तरीके से बंधक बनाने के मामले में आरोपी नाबालिग (accused minor) के पिता और दादा को जमानत दे दी।

दोनों पर अपने ड्राइवर को गलत तरीके से बंधक बनाने और उस पर पुणे में हुई एक दुखद सड़क दुर्घटना का दोष लेने का दबाव बनाने का आरोप था, जिसमें दो तकनीशियन मारे गए थे।

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ड्राइवर की शिकायत
विशेष रूप से, ड्राइवर की शिकायत के बाद, यरवद पुलिस ने आरोपी नाबालिग के पिता और दादा दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 365 (किसी व्यक्ति को गुप्त रूप से और गलत तरीके से बंधक बनाने के इरादे से अपहरण) और 368 (गलत तरीके से छिपाना या बंधक बनाकर रखना) के तहत एक नया मामला दर्ज किया था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपी किशोर के परिवार ने ड्राइवर को 19 मई से 20 मई तक अपने बंगले में गलत तरीके से बंधक बनाकर रखा और उसका फोन भी छीन लिया। बाद में उसकी पत्नी ने उसे मुक्त कराया। विशाल अग्रवाल को 21 मई को औरंगाबाद से गिरफ्तार किया गया था, जबकि दादा को 25 मई को गिरफ्तार किया गया था।

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औपचारिक जांच शुरू
इस मामले में कई मोड़ आए, जिसकी शुरुआत किशोर न्याय बोर्ड द्वारा मामले में नरम रुख अपनाने और किशोर को सजा के तौर पर निबंध लिखने के लिए कहने के बाद सार्वजनिक आक्रोश से हुई। हालांकि, पुलिस ने समीक्षा आवेदन के साथ हस्तक्षेप किया और औपचारिक जांच शुरू हुई। इस बीच, नशे की जांच से बचने के लिए आरोपी नाबालिग के स्वाब को सासोन अस्पताल में मां के नमूनों के साथ बदल दिया गया। हालांकि, नमूना प्रतिस्थापन मामले में मां को भी गिरफ्तार किया गया।

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