Punjab: पंजाब (Punjab) में सुरक्षा बढ़ाने के लिए चल रहे प्रयासों के तहत एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, अमृतसर (Amritsar) में काउंटर-इंटेलिजेंस (Counter-Intelligence) (सीआई) इकाई ने संभावित आतंकवादी हमले को सफलतापूर्वक विफल कर दिया है।
यह पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) एजेंसी से जुड़े एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के माध्यम से हासिल किया गया था, जिसके दौरान एक हैंड ग्रेनेड भी बरामद किया गया था, जैसा कि मंगलवार को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने साझा किया था।
In a major intelligence-led operation, Counter Intelligence, Amritsar, has successfully dismantled a terror module backed by #Pakistan’s ISI, preventing a potential attack in Punjab.
Jaiveer Tyagi @ Jawed, a resident of Ludhiana (originally from Saharanpur, UP), was apprehended… pic.twitter.com/SzlrFylPi6
— DGP Punjab Police (@DGPPunjabPolice) April 1, 2025
जयवीर त्यागी उर्फ जावेद
जारी विज्ञप्ति के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी की पहचान जयवीर त्यागी उर्फ जावेद के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश (यूपी) के सहारनपुर के गांव बरौली का मूल निवासी है, जो वर्तमान में लुधियाना में रह रहा है। डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि सीआई अमृतसर टीम को एक इनपुट मिला था जिसमें बताया गया था कि विदेश में रहने वाला व्यक्ति सेहलम, जो पाकिस्तान की आईएसआई के लिए काम कर रहा है, अपने चचेरे भाई जयवीर त्यागी के साथ मिलकर राज्य में शांति और सद्भाव को बिगाड़ने के लिए विभिन्न शहरों में आतंकी हमलों के जरिए सरकारी ढांचे को निशाना बनाने की साजिश रच रहा है।
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हथगोले की खेप भी बरामद
उन्होंने बताया कि इनपुट से यह भी पता चला कि जयवीर त्यागी ने अमृतसर के इलाके से हथगोले की खेप भी बरामद की थी और वह अमृतसर के तारा वाला पुल के पास किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए अपने अन्य साथियों का इंतजार कर रहा था। उन्होंने बताया कि विश्वसनीय इनपुट पर तेजी से कार्रवाई करते हुए सीआई अमृतसर की पुलिस टीमों ने खुफिया सूचना के आधार पर अभियान चलाया और आरोपी जयवीर त्यागी के कब्जे से एक हथगोला बरामद कर उसे गिरफ्तार कर लिया।
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कौन है गिरफ्तार आरोपी?
डीजीपी ने बताया कि आगे की जांच में पता चला कि गिरफ्तार आरोपी जयवीर पिछले 14-15 सालों से लुधियाना में रह रहा था और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग एप के जरिए सेहलम के संपर्क में था। उन्होंने बताया कि जांच में यह भी पता चला है कि सेहलम के निर्देश पर आरोपी जयवीर ने हथगोला खरीदा था। उन्होंने बताया कि इस मामले में आगे और पीछे के संबंधों को स्थापित करने के लिए आगे की जांच जारी है। अमृतसर के पुलिस स्टेशन स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (एसएसओसी) में शस्त्र अधिनियम की धारा 25, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3, 4 और 5 तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 61(2) और 111 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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