Railway Ministry: अब 120 दिन पहले नहीं कर पाएंगे टिकट बुक, जानें रेल मंत्रालय के नए नियम

विदेशी पर्यटकों के लिए 365 दिनों की सीमा के मामले में भी कोई बदलाव नहीं होगा।

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Railway Ministry: रेल मंत्रालय (Railway Ministry) ने घोषणा की है कि अग्रिम रेलवे आरक्षण (advance railway reservation) का समय 120 दिनों से घटाकर 60 दिन कर दिया गया है और यह आदेश 1 नवंबर से लागू होगा।

मंत्रालय ने 16 अक्टूबर को एक अधिसूचना में कहा, “यह निर्णय लिया गया है कि 01.11.2024 से ट्रेनों द्वारा अग्रिम आरक्षण की मौजूदा समय सीमा 120 दिनों से घटाकर 60 दिन कर दी जाएगी।”

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रेल मंत्रालय ने क्या कहा?

  • 01.11.2024 से ARP 60 दिन (जुमे के दिन को छोड़कर) की होगी और बुकिंग उसी के अनुसार की जाएगी। हालांकि, 120 दिनों के ARP के तहत 31.10.2024 तक की गई सभी बुकिंग बरकरार रहेंगी।
  • हालांकि, 60 दिनों के ARP से परे की गई बुकिंग को रद्द करने की अनुमति होगी।
  • ताज एक्सप्रेस, गोमती एक्सप्रेस आदि जैसी कुछ दिन चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों के मामले में कोई बदलाव नहीं होगा, जहां अग्रिम आरक्षण के लिए कम समय सीमा लागू है।
  • विदेशी पर्यटकों के लिए 365 दिनों की सीमा के मामले में भी कोई बदलाव नहीं होगा।

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पहले से बुक टिकटों का क्या होगा?
रेलवे बोर्ड के निदेशक (यात्री विपणन) संजय मनोचा ने कहा, “120 दिन की अग्रिम आरक्षण अवधि (एआरपी) के तहत 31 अक्टूबर, 2024 तक की गई सभी बुकिंग वैध रहेंगी। हालांकि, 60 दिन की एआरपी से आगे की बुकिंग को रद्द करने की अनुमति होगी। ताज एक्सप्रेस, गोमती एक्सप्रेस आदि जैसी दिन के समय की एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए कोई बदलाव नहीं होगा, जहां अग्रिम आरक्षण की छोटी सीमा पहले से ही लागू है। इसके अलावा, विदेशी पर्यटकों के लिए 365 दिन की सीमा में कोई बदलाव नहीं होगा।”

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