Rajasthan: उदयपुर में अभी भी तनाव जारी, क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू

इसलिए यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2) के तहत एक पक्षीय पारित किया जा रहा है।

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Rajasthan: उदयपुर जिला (Udaipur District) कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (Collector and District Magistrate) अरविंद पोसवाल (Arvind Poswal) ने शहर के सिटी पैलेस (City Palace) के आसपास के क्षेत्र में लोक शांति कायम रखने की दृष्टि से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (Indian Civil Defense Code) की धारा 163 के प्रावधानों को लागू किया है।

जारी आदेश में बताया गया है कि उदयपुर शहर में 25.11.2024 को मेवाड़ के पूर्व राजपरिवार के सदस्य विश्वराज सिंह एवं सिटी पैलेस में निवासरत पूर्व राजपरिवार के सदस्यों के बीच बड़ी पोल के अन्दर प्रयागगिरि महाराज की धूणी के दर्शन को लेकर उत्पन्न हुए विवाद से कानून व्यवस्था बिगड़ने पर जगदीश चौक से 500 मीटर के परिक्षेत्र में एवं रंगनिवास पर्यटन पुलिस थाना तक निषेधाज्ञा लागू की गई है।

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गतिविधियों को नियंत्रन
आदेश में कहा गया है कि यह क्षेत्र पुलिस थाना घण्टाघर एवं पुलिस थाना सूरजपोल की सीमाओं के अन्दर आता है। उक्त सीमाओं में कानून व्यवस्था के संधारण एवं असामाजिक, अवांछित एवं बाधक तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करने तथा लोक शांति बनाये रखने हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय किए जाने आवश्यक हैं।

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प्रतिबन्धात्मक आदेश तत्काल लागू
किसी भी स्थान पर असाधारण परिस्थिति में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर/संबंधित उपखण्ड गजिस्ट्रेट से आदेश में छूट प्राप्त करने के लिये विशेष अनुमति प्राप्त करनी होगी। जिला मजिस्ट्रेट पोसवाल ने बताया कि विद्यमान परिस्थितयों में यह प्रतिबन्धात्मक आदेश तत्काल लागू किया जाना आवश्यक है एवं इन परस्थितियों में उन व्यक्तियों जिनके विरुद्ध यह आदेश निर्दिष्ट है, पर तत्काल सूचना की तामील सम्यकरूप से कराने की गुंजाइश नहीं है. इसलिए यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2) के तहत एक पक्षीय पारित किया जा रहा है।

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अग्रिम आदेश तक प्रभावी
उन्होंने बताया कि यह आदेश 26.11.2024 को तत्काल प्रभाव से लागू होकर अग्रिम आदेश तक प्रभावी रहेगा। उन्होंने सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने तथा अवहेलना नहीं करने के निर्देश देते हुए स्पष्ट किया है कि इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे।

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