रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (एमएमएफएसएल) को तीसरे पक्ष के जरिए किसी भी वसूली की गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से रोकने का निर्देश दिया है। यह निर्देश आरबीआई ने गुरुवार को अपने एक आदेश में दिया है।
रिजर्व बैंक ने 22 सितंबर को जारी एक निर्देश में कहा कि गैर-बैंकिंग वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनी एमएमएफएसएल अब बाहरी वसूली एजेंटों का उपयोग नहीं कर सकती है। हालांकि, बैंक नियामक ने कहा कि कंपनी अपने स्वयं के कर्मचारियों के माध्यम से वसूली की गतिविधियों को जारी रख सकती है।
यह है मामला
आरबीआई ने झारखंड के हजारीबाग जिले में महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी के एक रिकवरी एजेंट के कथित तौर पर ट्रैक्टर के पहियों के नीचे कुचले जाने से एक गर्भवती महिला की मौत के बाद यह कदम उठाया है। इस मामले में स्थानीय पुलिस और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैक्टर की बरामदगी के लिए पीड़ित के घर जाने से पहले फाइनेंस कंपनी के अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस को सूचित नहीं किया था।