RBI Action: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 10 बैंकों पर लगाया लाखों रुपये का जुर्माना, जानिए क्या है मामला?

भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों का उल्लंघन करने वाले बैंकों के खिलाफ कार्रवाई की सीमा बढ़ा दी है।

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भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने नियमों (Rules) का उल्लंघन (Violation) करने वाले बैंकों (Banks) के खिलाफ कार्रवाई (Action) की सीमा बढ़ा दी है। आरबीआई (RBI) ने देश के 10 बैंकों पर करीब 60 लाख का जुर्माना (Fine) लगाया है। यह जुर्माना नियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने और ग्राहक खातों की सुरक्षा के लिए लगाया गया है। इनमें महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश के बैंक शामिल हैं।

आरबीआई ने इन बैंकों को 26 और 27 मार्च को नोटिस भेजा था। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर यह कार्रवाई की गयी है। इस बीच आइए जानते हैं कि आरबीआई ने किन 10 बैंकों पर जुर्माना लगाया है।

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आरबीआई ने 10 बैंकों पर जुर्माना लगाया

आरबीआई ने सोलापुर जनता सहकारी बैंक पर 28.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

नासिक के जनलक्ष्मी सहकारी बैंक पर आरबीआई ने 59.90 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया है।

आरबीआई ने स्टैंडर्ड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, औरंगाबाद (महाराष्ट्र) पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। बैंकिंग नियमों के तहत फंड ट्रांसफर के चलते यह कदम उठाया गया है।

फंड संबंधी प्रावधानों का उल्लंघन करने पर मुंबई स्थित एक्सीलेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

आरबीआई ने हावड़ा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक (पश्चिम बंगाल) पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

आरबीआई ने राजपलायम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड (तमिलनाडु) पर 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने मंडी शहरी सहकारी बैंक, हिमाचल प्रदेश चिक्कमगलुरु जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड, चिक्कमगलुरु, कर्नाटक डिंडीगुल शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, डिंडीगुल, मथुरा जिला सहकारी बैंक, उत्तर प्रदेश के खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई की है।

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