रूस के न्यायालय ने फेसबुक-इंस्टाग्राम को बताया उग्रवादी संगठन, जारी किया ये आदेश

एफएसबी के प्रतिनिधि इगोर कोवालेव्स्की ने न्यायालय को बताया कि मेटा संगठन की गतिविधियां रूस और उसके सशस्त्र बलों के खिलाफ निर्देशित हैं।

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यूक्रेन और रूस युद्ध के बीच रूस के एक न्यायालय ने 21 मार्च को फेसबुक और इंस्टाग्राम को चरमपंथी संगठन करार देते हुए इसपर प्रतिबंध लगा दिया। अधिकारियों ने अमेरिकी सोशल मीडिया दिग्गज मेटा (पहले फेसबुक) पर यूक्रेन में युद्ध के दौरान ‘रसोफोबिया’ को सहन करने का आरोप लगाने के बाद इस प्रतिबंध को लगाने का फैसला लिया।

टवर्सकोई जिला न्यायालय ने कहा कि न्यायालय ने चरमपंथी गतिविधियों को अंजाम देने को लेकर दो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाने के लिए अभियोजकों के अनुरोध पर सहमति दर्ज कर दी। वहीं न्यायालय ने कहा कि मेटा की व्हाट्सएप मैसेंजर सेवा को बैन नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह सार्वजनिक मंच नहीं है।

यह कदम यूक्रेन में अपनी सैन्य कार्रवाई के बीच रूस की ओर से सोशल मीडिया पर नकेल कसने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। 21 मार्च की सुनवाई के दौरान रूस की एफएसबी सुरक्षा सेवा ने मेटा पर संघर्ष के दौरान मास्को के हितों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया।

रूसी समाचार एजेंसी के अनुसार एफएसबी के प्रतिनिधि इगोर कोवालेव्स्की ने न्यायालय को बताया कि मेटा संगठन की गतिविधियां रूस और उसके सशस्त्र बलों के खिलाफ निर्देशित हैं। उन्होंने कहा कि हम अदालत से मेटा की गतिविधियों पर बैन लगाने और इस फैसले को तुरंत लागू करने की अपील करते हैं।

24 फरवरी को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से यूक्रेन में सैनिकों को भेजने के बाद अधिकारियों ने रूस में फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ-साथ ट्विटर तक पहुंच को अवरुद्ध कर दिया था।

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