उप्रः बिना टैग वाले वाहनों को खनिज पदार्थ की बिक्री किया तो खैर नहीं!

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जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि अपर निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, खनिज भवन लखनऊ के द्वारा अवगत कराया गया है कि उप खनिज का परिवहन करने वाले वाहनों पर एक माह के अन्दर माइन टैग स्थापित करने की कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु एआई/ओटी बेस्ड आरएफआईडी रीडर युक्त चेक गेट्स तथा हैण्ड रीडर के माध्यम से अवैध खनन/परिवहन पर अंकुश लगाने हेतु दिनांक 31 जनवरी 2023 से उपखनिज लदे वाहनों पर माइन टैग स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा। जिन वाहनों पर आरएफआईडी युक्त माइन टैग स्थापित होगा, मात्र उन्हीं वाहनों पर विभागीय पोर्टल upmines.upsdc.gov.in के माध्यम से ई-परिवहन-प्रपत्र जनित हो पायेंगे।

उन्होंने बताया कि जनपद बिजनौर के समस्त स्टोन क्रेशर स्वामी/परमिटधारकों, जिनके द्वारा भण्डारित स्थल से उपखनिजों का विक्रय किया जा रहा है, को निर्देशित किया जाता है, वे अपने भण्डारित स्थल से ऐसे वाहन स्वामी, जिनके द्वारा आरएफआईडी युक्त माइन टैग स्थापित कराया गया है, को ही उपखनिजों का विक्रय करें, क्योंकि मात्र उन्हीं वाहनो पर विभागीय पोर्टल upmines.upsdc.gov.in के माध्यम से ई-परिवहन प्रपत्र जनित हो पायेंगे।

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जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश
जिलाधिकारी ने बताया कि टैग नहीं होने की दशा में वाहनो को उपखनिजों का विक्रय किसी भी दशा में न किया जाए। यदि कोई स्टोन क्रेशर स्वामी/परमिटधारक द्वारा ऐसे वाहन स्वामी, जिनके द्वारा आरएफआईडी युक्त माइन टैग नहीं लगाया गया है, को उपखनिजों का विक्रय किया जाना पाया जाता है, तो सम्बन्धित स्टोन क्रेशर स्वामी/परमिटधारक के विरुद्ध विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने इस संबंध में समस्त स्टोन क्रेशर स्वामी जनपद बिजनौर व समस्त परमिटधारक तहसील नगीना को पत्र प्रेषित कर निर्देशित किया है।

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