Sandeshkhali Case: शाहजहां की बढ़ीं मुश्किलें, ईडी ने लगाया सनसनीखेज आरोप

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) संदेशखाली में ईडी और सीएपीएफ जवानों पर हमले के मास्टरमाइंड और तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां से पूछताछ करने की तैयारी कर रहा है। केंद्रीय एजेंसी पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले की जिला अदालत से संपर्क करेगी।

168
Sandeshkhali Case: शाहजहां की बढ़ीं मुश्किलें, ईडी ने लगाया सनसनीखेज आरोप
Sandeshkhali Case: शाहजहां की बढ़ीं मुश्किलें, ईडी ने लगाया सनसनीखेज आरोप

शेख शाहजहां 6 मार्च से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की हिरासत में हैं और बशीरहाट की निचली अदालत ने उन्हें 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सूत्रों की मानें तो ईडी पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के राशन वितरण मामले में शेख शाहजहां से पूछताछ की अनुमति के लिए 30 मार्च (शनिवार) को जिला अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। इसके साथ ही सूत्रों ने बताया कि ईडी के अधिकारी शेख शाहजहां (Sheikh Shahjahan) से अधिक विस्तृत और गहन पूछताछ के लिए अगले सप्ताह कोलकाता (Kolkata) में धन शोधन निवारण अधिनियम (Money Laundering Act) (पीएमएलए) की एक विशेष अदालत से भी संपर्क करेंगे।

लंबे समय से जारी थी पूछताछ
सूत्रों ने बताया कि ईडी (ED)और सीएपीएफ कर्मियों पर हमले के सिलसिले में सीबीआई (CBI) के अधिकारी शेख शाहजहां (Sheikh Shahjahan) से लंबे समय से पूछताछ कर रहे थे। हालांकि, ईडी के अधिकारियों को राशन वितरण (ration distribution) मामले में उनसे पूछताछ करने का एक बार भी मौका नहीं मिला, इसलिए उनके अधिकारियों को लगता है कि मामले में केंद्रीय एजेंसी (central agency) की जांच को आगे बढ़ाने के लिए उनसे पूछताछ करने का यह सही समय है।

यह भी पढ़े –Bengaluru: रामेश्वरम कैफे में आईईडी रखने वाले इन दो आरोपितों पर एनआईए ने रखा 10-10 लाख का इनाम!

पूरा मामला कुछ ऐसा था
दरअसल, 5 जनवरी को संदेशखाली(Sandeshkhali)में शेख शाहजहां के सहयोगियों ने ईडी और उनके साथ आए सीएपीएफ कर्मियों पर उस समय हमला कर दिया था, जब केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों ने राशन-वितरण मामले(ration distribution matters) में उनके आवास पर छापेमारी और तलाशी अभियान(search operation) चलाने की कोशिश की थी। ईडी पहले ही शेख शाहजहां की 13 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर चुकी है।

हमले से पहले इनसे बात हुई थी शाहजहां की
28 मार्च (गुरुवार)को, सीबीआई (CBI) की ओर से पेश वकील ने बशीरहाट जिला (Basirhat district) अदालत को बताया कि शेख शाहजहां ने 5 जनवरी को ईडी और सीएपीएफ कर्मियों पर हमला(assault) करने के लिए स्थानीय असामाजिक तत्वों(local antisocial elements) को फोन पर बुलाया था। सुनवाई के दौरान, सीबीआई के वकील(Advocate) ने दो व्यक्तियों का नाम लिया – जियाउद्दीन मोल्ला और दीदारबक्स मोल्ला – जिनसे शाहजहां ने 5 जनवरी को हमले से पहले बात की थी।

यह भी देखें –

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.