Sanjay Singh Arrest: यूपी कोर्ट (UP Court) ने 23 साल पुराने मामले (23 year old case) में आप सांसद (AAP MP) संजय सिंह (Sanjay Singh) को गिरफ्तार (order to arrest) करने का आदेश दिया, पुलिस को 28 अगस्त को पेश करने को कहा।
उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की एक अदालत ने मंगलवार (20 अगस्त) को 23 साल पुराने मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार करने का आदेश दिया और पुलिस को उन्हें 28 अगस्त को पेश करने को कहा।
PTI SHORTS | UP court orders arrest of AAP MP Sanjay Singh in 23-year-old case, others for missing hearing
WATCH: https://t.co/Zi8FuC9rza
Subscribe to PTI’s YouTube channel for in-depth reports, exclusive interviews, and special visual stories that take you beyond the…
— Press Trust of India (@PTI_News) August 20, 2024
यह भी पढ़ें- Badlapur sexual assault case: महाराष्ट्र सरकार ने तीन पुलिसकर्मियों को किया निलंबित, जानें अब तक क्या हुआ
दो दशक पुराना मामला
अदालत ने दो दशक पुराने मामले में संजय सिंह के सुनवाई से दूर रहने पर कड़ी आपत्ति जताई। 13 अगस्त को सिंह, सपा नेता अनूप सांडा और चार अन्य के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था, जिसकी सुनवाई मंगलवार को होनी थी। हालांकि, आरोपी अदालत में पेश नहीं हुए।
यह भी पढ़ें- Rajya Sabha Bypolls: भाजपा ने नौ उम्मीदवारों की सूची घोषणा, मैदान में उतारे रवनीत बिट्टू और जॉर्ज कुरियन
जमानत याचिका दायर
अदालत के एक अधिकारी ने बताया, “अदालत ने पुलिस को सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने और 28 अगस्त तक अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है।” उनके वकील मदन सिंह ने बताया कि सिंह और सांडा के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में जमानत याचिका दायर की गई है, जिसकी सुनवाई 22 अगस्त को होगी। उन्होंने बताया कि विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की एमपी/एमएलए अदालत में अगली सुनवाई की तारीख शाम को तय की जाएगी।
यह भी पढ़ें- Monkeypox scare: एम्स दिल्ली ने संदिग्ध मरीजों के इलाज के लिए जारी किया दिशानिर्देश जारी किए, जानें क्या कहा
क्या है मामला?
19 जून 2001 को शहर के सब्जी मंडी इलाके के पास ओवरब्रिज के पास पूर्व सपा विधायक अनूप संडा के नेतृत्व में खराब बिजली आपूर्ति के खिलाफ प्रदर्शन किया गया था। इसमें संजय सिंह के साथ पूर्व पार्षद कमल श्रीवास्तव, विजय कुमार, संतोष और सुभाष चौधरी ने हिस्सा लिया था।
कोतवाली नगर थाने में मामला दर्ज
इन सभी के खिलाफ कोतवाली नगर थाने में मामला दर्ज किया गया था। 11 जनवरी 2023 को विशेष मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने सभी छह को दोषी करार देते हुए तीन महीने की सजा सुनाई थी। 9 अगस्त को छह लोगों को एमपी/एमएलए कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया था। ऐसा न करने पर विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने सभी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था।
यह वीडियो भी देखें-
Join Our WhatsApp Community