दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 5 अक्टूबर को दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को 10 अक्टूबर तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया। ईडी ने संजय सिंह की 10 दिन की हिरासत मांगी थी। न्यायाधीश एमके नागपाल ने मामले की सुनवाई की।
कोर्ट का कहना है कि संजय सिंह के खिलाफ लगाए गए आरोप और ईडी द्वारा पेश किए गए सबूत से स्पष्ट है कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले से आप सांसद का संबंध है। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल का कहना है कि उनकी गिरफ्तारी अनुचित या अतार्किक नहीं है।
Delhi court says that the allegations leveled against AAP MP Sanjay Singh and the material placed by the ED his direct nexus with activities pertaining to proceeds of crime in the Delhi excise policy case.
Special judge MK Nagpal says that his arrest is not unwarranted or… pic.twitter.com/mIMxos4wRt
— Bar & Bench (@barandbench) October 5, 2023
नौ घंटे तक तलाशी के बाद संजय सिंह गिरफ्तार
आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को नौ घंटे की तलाशी के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में गिरफ्तार कर लिया। केंद्रीय एजेंसी ने 4 अक्टूबर को उनके परिसरों पर छापेमारी की। हालांकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि अडानी मुद्दे पर सिंह के सवालों के कारण यह कार्रवाई की गई। पार्टी ने केंद्र को उसके नेता के खिलाफ कोई भी सबूत पेश करने की भी चुनौती दी है।
ईडी ने मांगी 10 दिन की रिमांड
आप सांसद संजय सिंह के लिए 10 दिन की रिमांड की मांग करते हुए ईडी ने कहा कि उसे डिजिटल सबूतों के साथ सिंह का आमना-सामना कराना है, “हमें डिजिटल डाटा निकालना है, इसके अलावा, उनसे अन्य व्यक्तियों से पूछताछ करने की आवश्यकता है। कुल 239 स्थानों पर तलाशी ली गई। 4 अक्टूबर को उनके घर की तलाशी हुई। दिनेश अरोड़ा के कर्मचारी ने संजय के यहां 2 करोड़ रुपये नकद जमा किए थे।” ईडी का यह भी कहना है कि 1 करोड़ रुपये उन्होंने इंडोस्पिरिट्स से लिए थे,” ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार मट्टा कोर्ट में पेश हुए।
संजय सिंह के वकील ने दी दलील
संजय सिंह की ओर से पेश वकील मोहित माथुर ने तर्क दिया, “ये वे दिलचस्प मामले हैं, जो चलते रहेंगे और जांच कभी खत्म नहीं होगी। दिनेश अरोड़ा की विश्वसनीयता बहुत अविश्वसनीय है। वे दोनों मामलों में गवाह बन गए।” उन्होंने कहा, “किसी ऐसे व्यक्ति के लिए 10 दिन की रिमांड व्यर्थ है, जो इस मामले में बिल्कुल भी शामिल नहीं है।”
संजय सिंह ने कहाः
सुनवाई के दौरान संजय सिंह ने न्यायालय से कहा, “मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरे लिए कोई अलग कानून नहीं हो सकता। मुझे एक भी बार समन नहीं दिया गया। आप न्याय की कुर्सी पर हैं सर। मुझे एक बार भी नहीं बुलाया गया।”
ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा इस मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने के बाद दूसरी हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारी की गई है।
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