संजय सिंह की न्यायिक हिरासत बढ़ी, कोर्ट ने एक बार फिर खारिज की जमानत याचिका

दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को शुक्रवार को भी राहत नहीं मिल सकी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी और अब अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी।

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दिल्ली आबकारी नीति मामले (Delhi Excise Policy Matters) में कोर्ट (Court) ने आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) सांसद संजय सिंह (MP Sanjay Singh) की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) 24 नवंबर तक बढ़ा दी है। साथ ही राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) के स्पेशल जज एम के नागपाल ने संजय सिंह को मजीठिया मामले में निकले प्रोडक्शन वारंट में पेशी के लिए अमृतसर ले जाने के लिए ट्रेन द्वारा 18 नवंबर की इजाजत दी।

कोर्ट से निकलते वक्त संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल को फंसाने की बहुत बड़ी साजिश हो रही है. उन्होंने कहा, ”सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, ये लोग केजरीवाल के साथ बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं।”

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सिंह ने ये आरोप ऐसे समय में लगाया है जब पिछले दिनों दिल्ली आबकारी नीति मामले में ही प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संजोयक अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया था। हालांकि उन्होंने पत्र लिखकर आपत्ति जताई और केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए।

आप सांसद संजय सिंह को 4 अक्टूबर को लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार किया था। इससे पहले 27 अक्टूबर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 10 नवंबर तक संजय सिंह की न्यायिक हिरासत बढ़ाई थी।

कब-कब संजय सिंह की कस्टडी बढ़ी
सबसे पहले संजय सिंह को 5 अक्टूबर को कोर्ट में पेश किया था, जहां कोर्ट ने उन्हें 10 अक्टूबर तक ईडी रिमांड में भेजा था। इसके बाद 10 अक्टूबर की पेशी में उनकी रिमांड 3 दिनों के लिए और बढ़ा दी गई थी। 13 अक्टूबर को कोर्ट ने संजय सिंह को 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा था।

दिल्ली आबकारी नीति मामले में ही पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी ईडी और सीबीआई गिरफ्तार कर चुकी है। इस समय सिसोदिया न्यायिक हिरासत में हैं। पिछले दिनों सिसोदिया की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दिया था।

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