लव जिहाद विरोधी महापंचायत के खिलाफ याचिका पर एससी का सुनवाई से इंकार

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कानून व्यवस्था राज्य की जिम्मेदारी

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सुप्रीम कोर्ट ने लव जिहाद विरोधी महापंचायत के खिलाफ दायर याचिका को संबंधित कोर्ट में प्रस्तुत करने की बात कहते हुए उस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील शाहरुख आलम से कहा कि कानून व्यवस्था कायम रखना राज्य की जिम्मेदारी है। आप हाई कोर्ट के सामने बात रखें। हाई कोर्ट भी सुनवाई में समर्थ है। आपको उस पर विश्वास रखना चाहिए।

सुनवाई के लिए हाई कोर्ट से करें आग्रह

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड को हेट स्पीच पर कार्रवाई का आदेश दे रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून व्यवस्था देखना प्रशासन का काम है। आप हाई कोर्ट से सुनवाई का आग्रह करें। बता दें कि सुनवाई के दौरान आलम ने कहा था कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक समुदाय को जगह खाली करने के लिए धमकाया जा रहा है।

15 जून को होनी है लव जिहाद के खिलाफ महापंचायत

उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लव जिहाद के विरोध में 15 जून को महापंचायत होने वाली है। इसी महापंचायत के खिलाफ चीफ जस्टिस को दो पत्र याचिकाएं भेजी गई हैं। एक पत्र याचिका दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद व लेखक अशोक वाजपेयी ने भेजी है और दूसरी एनजीओ पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने भेजी है।

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