Section 144 Curfew rules and regulations: भारत में कानून और व्यवस्था (law & Order) के मद्देनजर संभावित खतरों से निपटने के लिए धारा 144 (Section 144) का प्रावधान किया गया है। भारत (India) में धारा 144 को एक तरह के अपराध (Crime) की श्रेणी में माना गया है। 1973 की आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CRPC) की धारा 144 कार्यकारी मजिस्ट्रेट को एक क्षेत्र में चार से अधिक व्यक्तियों की एक सभा को प्रतिबंधित करने का अधिकार देती है। ताकि प्रशासन संभावित खतरों के माहौल को समय रहते नियंत्रित कर सके।
धारा 144 के नियम
दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत बिना किसी पूर्व सूचना एवं अनुमति के धरना प्रदर्शन , रैलियां, सभाओं के आयोजन संबंधी सभी कार्यों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा होता है। किसी भी सामूहिक उद्देश्य के लिए डीजे लॉउडस्पीकर जैसे ध्वनी विस्तारण यंत्र के उपयोग पर पाबंदी लगाई गई होती है । इस कानून के तहत राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर, उप-धारा (4) के प्रावधानों के तहत अपने द्वारा दिए गए किसी भी आदेश को रद्द या बदल सकती है।
धारा 144 के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान
भारत के इस कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए दंड का प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता (IPC) की 141-149 धाराओं के अनुसार, दंगों में शामिल होने की अधिकतम सजा 3 साल सश्रम कारावास और / या जुर्माना है। गैरकानूनी सभा के प्रत्येक सदस्य को समूह द्वारा किए गए अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ऐसी सभा को तितर-बितर करने की कोशिश करने वाले अधिकारी को बाधित करना अधिक सज़ा आकर्षित कर सकता है।
मुंबई में क्यों लगी धारा 144
प्रशासन को आशंका है कि मुंबई में इस दौरान कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस पृष्ठभूमि में एहतियात के तौर पर धारा 144 लगाया गया है। चूंकि पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है, इसलिए पांच या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध है। सार्वजनिक सभाओं पर भी रोक लगा दी गई है। मुंबई पुलिस की ओर से जारी आदेश के अनुसार, प्रतिबंध अवधि के दौरान शहर में लाउड स्पीकर, बैंड और पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध रहेगा। पुलिस ने चेतावनी दी है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मुंबई में धारा 144 के तहत लागू नियम
-मुंबई में 18 जनवरी तक लाउड स्पीकर, बैंड बजाने और पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध रहेगा।
– धारा 144 लागू होने के कारण 5 या अधिक लोगों के एकत्रित होने पर रोक रहेगी।
– जमाबंदी अवधि के दौरान सभा और आंदोलन पर रोक लगा दी गयी है।
– मुंबई में किसी भी तरह के जुलूस पर रोक लगा दी गई है।
– अदालतों, सरकारी कार्यालयों, स्थानीय निकायों के आसपास लोगों का जमा होना सख्त वर्जित होगा।
– सार्वजनिक स्थानों पर नारेबाजी और प्रदर्शन पर रोक रहेगी।
मुंबई पुलिस की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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