कर्नाटक (Karnataka) के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (Chief Minister Siddaramaiah) को बड़ा झटका लगा है। कर्नाटक उच्च न्यायालय (Karnataka High Court) ने सीएम की उस याचिका (Petition) को खारिज (Dismissed) कर दिया है, जिसमें उन्होंने भूमि आवंटन मामले (Land Allotment Case) में उनके खिलाफ जांच के लिए राज्यपाल द्वारा दी गई मंजूरी को चुनौती दी थी। कर्नाटक उच्च न्यायालय की नागप्रसन्ना बेंच ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसे चुनौती दी गई थी।
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कथित मुडा घोटाले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल की मंजूरी को चुनौती दी थी। कोर्ट के इस फैसले से इस मामले में जांच आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है और राज्यपाल की मंजूरी वैध हो गई है।
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सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति
गौरतलब है कि कोर्ट का यह फैसला 19 अगस्त के अंतरिम आदेश के बाद आया है, जिसमें बेंगलुरु की विशेष अदालत को राज्यपाल की मंजूरी पर कार्रवाई करने से अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी के शासन के दौरान 2021 में किए गए भूमि आवंटन से संबंधित भ्रष्टाचार के आरोपों की ‘तटस्थ, वस्तुनिष्ठ और गैर-पक्षपातपूर्ण जांच’ की आवश्यकता पर बल देते हुए सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी।
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