बुलढाणा बस दुर्घटना: फोरेंसिक रिपोर्ट में सामने आई चौंकाने वाली जानकारी, पढ़कर उड़ जाएंगे आपके होश!

समृद्धि एक्सप्रेस-वे पर बुलढाणा जिले के सिंदखेड़ाराजा के पास एक दुर्घटना में 25 लोगों की मौत हो गई।

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बुलढाणा जिले (Buldhana District) के सिंदखेड़ाराजा (Sindkhedaraja) के पास समृद्धि एक्सप्रेस-वे (Samridhi Expressway) पर हुए हादसे (Accident) में विदर्भ ट्रैवल्स (Vidarbha Travels) के बस ड्राइवर (Driver) को लेकर चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में पता चला है की हादसे के वक्त बस ड्राइवर नशे (Intoxication) में था। समृद्धि एक्सप्रेस-वे पर बुलढाणा जिले के सिंदखेड़ाराजा के पास एक हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई। फोरेंसिक रिपोर्ट (Forensic Report) से पता चला कि दुर्घटना के समय बस चालक नशे में था।

बस ड्राइवर की फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट में बस ड्राइवर के खून के नमूने में अल्कोहल (Alcohol) की मौजूदगी का खुलासा हुआ। क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (Regional Forensic Science Laboratory) अमरावती की एक रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार, दुर्घटना के दिन ड्राइवर दानिश शेख (Danish Sheikh) का रक्त का नमूना कानूनी अल्कोहल सीमा से 30 प्रतिशत से अधिक अधिक था।

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बस चालक के खून में अल्कोहल का स्तर अधिक
अमरावती में क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की एक रिपोर्ट के अनुसार, ड्राइवर दानिश शेख के रक्त में अल्कोहल का स्तर कानूनी सीमा से 30 प्रतिशत अधिक था। महाराष्ट्र में रक्त अल्कोहल सामग्री प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में 30 मिलीग्राम अल्कोहल है। हालाँकि, क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार, उस दिन दानिश शेख के रक्त में अल्कोहल का स्तर 30 प्रतिशत अधिक था। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि 1 जुलाई की आधी रात को जो हादसा हुआ वह समृद्धि एक्सप्रेस-वे के कारण नहीं, बल्कि ट्रैवल्स बस चलाने वाले ड्राइवर के नशे में होने के कारण हुआ।

23 शवों की डीएनए रिपोर्ट सामने
क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के अनुसार, 23 शवों की डीएनए रिपोर्ट सामने आ चुकी है और दो शवों की रिपोर्ट अभी भी लंबित है। डीजल के कारण आग लगी और तेजी से फैल गई। इसलिए 25 पीड़ितों को भागने का मौका नहीं मिला। फोरेंसिक रिपोर्ट में इस संभावना की भी जांच की गई कि दुर्घटना टायर फटने के कारण हुई। इसके लिए टायरों के निशान और सैंपल भी जांचे गए। हालाँकि, इस संभावना को निष्कर्ष से खारिज कर दिया गया है।

बस ड्राइवर को 10 साल जेल की सजा?
सबूतों से पता चला कि दुर्घटना के समय ड्राइवर सो रहा था, जिसके कारण बस डिवाइडर से टकरा गई और बस में आग लग गई। बस ड्राइवर के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। ड्राइवर दानिश की ब्लड रिपोर्ट से उसे दोषी ठहराया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप 10 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है।

देखें यह वीडियो- महाराष्ट्र के बुलढाणा में भीषण बस दुर्घटना

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