दिल्ली की साकेत कोर्ट ने श्रद्धा हत्या मामले के आरोपित आफताब का नार्को टेस्ट और पॉलिग्राफ टेस्ट 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को कराने की अनुमति दे दी है। दिल्ली पुलिस की अर्जी पर मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अविरल शुक्ला ने ये आदेश दिया।
कोर्ट ने 26 नवंबर को आफताब को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था। 21 नवंबर को साकेत कोर्ट ने आरोपी आफताब का पोलिग्राफ टेस्ट करने की अनुमति दे दी थी। उसके पहले साकेत कोर्ट ने आफताब का नार्को टेस्ट करने का आदेश दिया था।
यह भी पढ़ें – द कश्मीर फाइल्स : IFFI के लोगों को कहां दिखेगी सच्चाई!
न्यायिक हिरासत में भेजे गए हमलावर
फोरेंसिक लैब से निकलते समय 28 नवंबर को कुछ लोगों ने दिल्ली पुलिस की वैन पर तलवारों से हमला कर दिया था। पुलिस ने दो हमलावरों को मौके पर पकड़ लिया था। दिल्ली पुलिस ने 28 नवंबर की रात को मजिस्ट्रेट से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश करने का आग्रह किया था, जिसके बाद आज सुबह वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये जज के सामने पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों हमलावरों को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है।