Shri Krishna Janmabhoomi case: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मथुरा (Mathura) कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद (Krishna Janmabhoomi-Shahi Idgah Mosque dispute) से जुड़ी याचिका पर सुनवाई नवंबर के पहले सप्ताह तक के लिए टाल दी है।
यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) के 1 अगस्त के फैसले के बाद हुआ है, जिसमें विवाद से जुड़े 18 मामलों की सुनवाई को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज (petition dismissed) कर दिया गया था।
Delhi: Mahendra Pratap Singh, an advocate and president of the Shri Krishna Janmabhoomi Mukti Nyas, says, “Today, the Supreme Court heard the Krishna case and will set a special date for the week of October 21. All issues will be heard together, with the Allahabad High Court… pic.twitter.com/4qkxpNPly5
— IANS (@ians_india) August 9, 2024
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मुस्लिम पक्ष की इस दलील को खारिज
उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि शाही ईदगाह मस्जिद के “धार्मिक चरित्र” का निर्धारण किया जाना चाहिए और मुस्लिम पक्ष की इस दलील को खारिज कर दिया कि मुकदमे पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 का उल्लंघन करते हैं। यह अधिनियम स्वतंत्रता दिवस पर किसी भी धार्मिक स्थल के धार्मिक चरित्र में परिवर्तन करने पर रोक लगाता है, सिवाय राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के।
ध्वस्त मंदिर के स्थान
हिंदू वादियों के मामले में मस्जिद को हटाने की मांग की गई है, जिसका निर्माण उनके अनुसार ध्वस्त मंदिर के स्थान पर किया गया था। शाही मस्जिद समिति के सचिव तनवीर अहमद ने कहा कि वे उच्च न्यायालय के आदेश की समीक्षा कर रहे हैं और सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की योजना बना रहे हैं।
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