मूसेवाला हत्याकांडः आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर दिये जाने का मामला, न्यायालय ने पंजाब पुलिस को दिया ये निर्देश

20 जून को कोर्ट ने चारों को आज तक की पुलिस हिरासत में भेजा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तीनों को गुजरात के मुंद्रा से गिरफ्तार किया था।

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दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पंजाब पुलिस को निर्देश दिया कि वह सिंगर सिद्धू मुसेवाला की हत्या मामले में गिरफ्तार शूटर प्रियव्रत उर्फ फौजी, कशिश उर्फ कुलदीप और केशव कुमार को तिहाड़ जेल जाकर गिरफ्तार करें। स्पेशल जज प्रवीण सिंह ने चारों आरोपितों को पंजाब पुलिस की ट्रांजिट रिमांड पर सौंपने से इनकार कर दिया।

कोर्ट ने कहा कि चारों आरोपितों को दिल्ली पुलिस की ओर से दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया गया है। उन्हें न्यायिक हिरासत पर भेजा जा रहा है। पंजाब पुलिस उन्हें तिहाड़ जेल से ही गिरफ्तार कर सकती है। दरअसल चारों आरोपितों की पेशी के दौरान पंजाब पुलिस की ओर से ट्रांजिट रिमांड पर भेजने की मांग की गई, जिसके बाद न्यायालय ने ये आदेश दिया।

दिल्ली पुलिस ने किया था गिरफ्तार
20 जून को कोर्ट ने चारों को आज तक की पुलिस हिरासत में भेजा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तीनों को गुजरात के मुंद्रा से गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक प्रियव्रत ऊर्फ फौजी हरियाणा का गैंगस्टर है। उसे फतेहाबाद के पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज में देखा गया था। वो सोनीपत का रहने वाला है। वो शूटर्स के पूरे मॉड्यूल का प्रमुख है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मूसेवाला की हत्या के समय फौजी गोल्डी बराड़ के सीधे संपर्क में था। मूसेवाला की हत्या के अलावा फौजी हत्या के दो और मामलों में भी शामिल रहा है।

हरियाणा का ही है दूसरा शूटर भी
दूसरा शूटर कशिश भी हरियाणा का है। झज्जर जिले के रहने वाले कशिश को भी हरियाणा के फतेहगढ़ के पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज में देखा गया था। कशिश पर 2021 में झज्जर में हुई एक हत्या में शामिल होने का आरोप है। तीसरा शूटर केशव पंजाब के भटिंडा जिले का रहने वाला है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या 29 मई को पंजाब के मनसा में कर दी गई थी।

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