पंचकुला के विशेष सीबीआई न्यायालय ने डेरा सच्चा सौदा के मुखिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाया है। यह प्रकरण रंजीत सिंह नामक एक शख्स की हत्या का है। इस प्रकरण में कुल चार लोग दोषी हैं, जिन्हें सजा सुनाई गई है।
रंजीत सिंह की हत्या के प्रकरण में आजीवन कारावास की सजा के साथ न्यायालय ने गुरमीत राम रहीम पर 31 लाख रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है। इसके अलावा अन्य 4 आरोपियों पर 50 हजार रुपए का दंड लगाया गया है। दोषियों से प्राप्त अर्थ दंड का आधा पीड़ित परिवार को दिया जाएगा।
ऐसे हुई थी हत्या
कुरुक्षेत्र के खानपुर कोलियां गाव के रहनेवाले रंजीत सिंह को 10 जुलाई 2002 को गोली मार दी गई थी। रंजीत सिंह भी डेरा सच्चा सौदा को माननेवाला था, परंतु उसका मतभेद हो गया था। उसकी हत्या के बाद कुरुक्षेत्र के थनेसर पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज किया गया था। इस प्रकरण को 2003 में सीबीआई ने जांच के लिए ले लिया। इसमें जुलाई 2007 में आरोप पत्र दायर किया गया था। इस प्रकरण में अक्टूबर 8, 2021 को सीबीआई न्यायालय ने चार लोगों को दोषी करार दिया था, जिसमें सादगिल सिंह, कृशन लाल, अवतार सिंह, जसबीर सिंह का नाम है।
बेरहम गुरमीत पहले से ही भुगत रहा सजा
डेरा सच्चा सौदा के मुखिया गुरमीत राम रहीम जेल में सजा काट रहा है। वह दो महिलाओं से बलात्कार के प्रकरण में 20 वर्ष की सजा भुगत रहा है, इसके अलावा पत्रकार राम चंदर छत्रपति की हत्या में उसे आजीवन कारावास की सजा हुई है।
Join Our WhatsApp Community