दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) विनय कुमार सक्सेना ने ‘सुल्ली डील्स’ ऐप मामले के मुख्य आरोपी ओमकारेश्वर ठाकुर के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। आरोप है कि ओमकारेश्वर ने कई महिलाओं की नीलामी के लिए उनकी तस्वीरें इस ऐप पर अपलोड कर दी थीं। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने आरोपी पर सीआरपीसी की धारा 196 के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी। यह धारा सरकार के खिलाफ अपराध करने के लिए साजिश रचने से जुड़ी है। पुलिस को इसके तहत केस चलाने के लिए एलजी की मंजूरी की जरूरत थी, जो 11 दिसंबर को मिल गई। ओमकारेश्वर ने कथित तौर पर सुल्ली डील्स ऐप और सुल्ली डील्स टि्वटर हैंडल बनाया था। पुलिस ने 7 जुलाई, 2021 को इस सिलसिले में एक मामला दर्ज किया था।
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जनवरी में हुई थी गिरफ्तारी
आरोपी ओमकारेश्वर ने मध्य प्रदेश के इंदौर से कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। उसने कथित तौर पर महिलाओं का अपमान करने के लिए यह ऐप बनाया था और बिना इजाजत कई तस्वीरें अपलोड की थीं। पुलिस ने उसे इस साल जनवरी में गिरफ्तार किया था। आरोपी ने माना था कि महिलाओं को ट्रोल करने के विचार से उसने ऐसा किया था। ओमकारेश्वर ने ट्रेड महासभा नामक ट्विटर का ग्रुप, जनवरी 2020 में ज्वॉइन किया था। ग्रुप में इस बात पर चर्चा हुई थी कि महिलाओं को ट्रोल करना चाहिए, जिसके बाद उसने गिटहब पर यह ऐप बनाया था।