दिल्ली उच्च न्यायालय ने मानहानि के मुकदमे में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) को तलब किया है। बीबीसी को यह समन उसके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री को लेकर जारी किया है। बीबीसी के खिलाफ दायर याचिका में दावा किया गया है कि वह फिल्म न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर रह है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रही है।
सिंतबर में होगी सुनवाई
जस्टिस सचिन दत्ता ने गुजरात स्थित एनजीओ जस्टिस ऑन ट्रायल द्वारा दायर मुकदमे में यह समन जारी किया है और इसे सितंबर में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। न्यायालय ने कहा,”यह तर्क दिया गया है कि डॉक्यूमेंट्री देश, न्यायपालिका और प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा को प्रभावित करती है।”
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एनजीओ की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे
एनजीओ की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने तर्क दिया कि दो भाग वाले डॉक्यूमेंट्री ने न्यायपालिका के साथ देश को बदनाम किया है। एक निचले न्यायालय ने हाल ही में भाजपा नेता बिनय कुमार सिंह द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद से संबंधित एक विवादास्पद डॉक्यूमेट्री या किसी अन्य सामग्री को प्रकाशित करने के लिए दायर मानहानि के मुकदमे में बीबीसी, विकिमीडिया फाउंडेशन और इंटरनेट आर्काइव को समन जारी किया था। उस फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है।